Indira Gandhi National Widow Pension — BPL विधवाओं को ₹300/माह पेंशन
IGNWPS (Indira Gandhi National Widow Pension Scheme) में BPL परिवार की 40-79 वर्षीय विधवाओं को ₹300/माह केंद्रीय पेंशन मिलती है। राज्य के हिस्से से कुल ₹500-1500/माह।
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IGNWPS क्या है?
Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS) NSAP के तहत केंद्र सरकार की एक विधवा पेंशन योजना है जो BPL परिवार की 40-79 वर्षीय विधवाओं को ₹300 प्रति माह केंद्रीय पेंशन देती है।
राज्य सरकार का अतिरिक्त हिस्सा मिलाकर कुल पेंशन ₹500-1,500/माह तक हो सकती है।
मुख्य लाभ
| सुविधा | विवरण |
|---|---|
| केंद्र की पेंशन | ₹300/माह |
| राज्य का हिस्सा | ₹200-1,200 (राज्यानुसार) |
| पात्र आयु | 40-79 वर्ष |
| भुगतान | DBT — बैंक खाते में |
पात्रता
- विधवा महिला — 40 से 79 वर्ष
- BPL परिवार (SECC 2011 या राज्य BPL सूची)
- पुनर्विवाह नहीं किया हो
- किसी अन्य सरकारी पेंशन से लाभान्वित नहीं
ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- BPL राशन कार्ड
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक (DBT के लिए)
- पासपोर्ट फोटो
आवेदन कैसे करें
Gram Panchayat / Ward Office से:
Step 1 — आवेदन पत्र लें नज़दीकी Gram Panchayat / नगर पालिका / Block Office से IGNWPS फॉर्म लें
Step 2 — फॉर्म भरें और जमा करें BPL विवरण, पति की मृत्यु जानकारी, बैंक खाता भरें → दस्तावेज़ संलग्न करें
Step 3 — सत्यापन Gram Panchayat → Block → District → State → DBT
ऑनलाइन Status: nsap.nic.in → "Beneficiary Status" → Aadhaar Number से देखें
राज्यों में विधवा पेंशन
| राज्य | राज्य की पेंशन | कुल (केंद्र+राज्य) |
|---|---|---|
| UP | ₹500/माह | ₹800/माह |
| Rajasthan | ₹750/माह | ₹1,050/माह |
| MP | ₹600/माह | ₹900/माह |
| Bihar | ₹400/माह | ₹700/माह |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q: 80 वर्ष से अधिक विधवाओं को कितना मिलेगा? A: 80 वर्ष से अधिक — IGNOAPS (Old Age Pension) में ₹500/माह + राज्य का हिस्सा।
Q: पुनर्विवाह के बाद पेंशन बंद हो जाती है? A: हाँ। पुनर्विवाह पर IGNWPS बंद हो जाती है।
Q: क्या BPL Card नहीं है तो आवेदन हो सकता है? A: राज्य के अनुसार अन्य पात्रता दस्तावेज़ मान्य हो सकते हैं — Gram Panchayat से पूछें।
आधिकारिक लिंक
| उद्देश्य | लिंक |
|---|---|
| NSAP/IGNWPS | nsap.nic.in |
| ग्रामीण विकास | rural.gov.in |
| हेल्पलाइन | 1800-11-0001 |
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