Tax & Finance

पुरानी टैक्स व्यवस्था vs नई टैक्स व्यवस्था — कौन सी चुनें और ज़्यादा टैक्स बचाएं

पुरानी और नई इनकम टैक्स व्यवस्था की पूरी तुलना — टैक्स स्लैब, कटौतियां, छूट और कौन सी रिजीम आपके लिए ज़्यादा टैक्स बचाती है।

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अस्वीकरण: यह एक स्वतंत्र सूचनात्मक गाइड है। हम किसी भी सरकारी संस्था से संबद्ध नहीं हैं। कृपया हमेशा आधिकारिक वेबसाइट पर जाँच करें।

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टैक्स रिजीम क्या है?

भारत में इनकम टैक्स की दो व्यवस्थाएं हैं — पुरानी (Old Regime) और नई (New Regime)। करदाता हर वर्ष अपनी पसंद की रिजीम चुन सकते हैं।

नई टैक्स व्यवस्था अब डिफ़ॉल्ट है। अगर आप पुरानी चुनना चाहते हैं तो ITR फाइल करते समय स्पष्ट रूप से चुनना होगा।


टैक्स स्लैब तुलना

नई टैक्स व्यवस्था (FY 2024-25):

आय टैक्स दर
₹0 - ₹3 लाख शून्य
₹3 - ₹7 लाख 5%
₹7 - ₹10 लाख 10%
₹10 - ₹12 लाख 15%
₹12 - ₹15 लाख 20%
₹15 लाख से ऊपर 30%

स्टैंडर्ड डिडक्शन: ₹75,000

पुरानी टैक्स व्यवस्था:

आय टैक्स दर
₹0 - ₹2.5 लाख शून्य
₹2.5 - ₹5 लाख 5%
₹5 - ₹10 लाख 20%
₹10 लाख से ऊपर 30%

स्टैंडर्ड डिडक्शन: ₹50,000


कटौतियां और छूट

पुरानी रिजीम में उपलब्ध (नई में नहीं):

कटौती धारा अधिकतम राशि
PPF, ELSS, LIC 80C ₹1.5 लाख
NPS 80CCD(1B) ₹50,000
हेल्थ इंश्योरेंस 80D ₹25,000-₹1 लाख
होम लोन ब्याज 24(b) ₹2 लाख
HRA 10(13A) वास्तविक छूट
एजुकेशन लोन ब्याज 80E पूरा ब्याज
दान 80G 50-100%
बचत खाता ब्याज 80TTA ₹10,000

नई रिजीम में उपलब्ध:

  • स्टैंडर्ड डिडक्शन: ₹75,000
  • NPS नियोक्ता योगदान: 80CCD(2)
  • पारिवारिक पेंशन कटौती
  • 80JJAA (नया रोज़गार)

कौन सी रिजीम कब बेहतर?

नई रिजीम बेहतर अगर:

  • आपकी कटौतियां ₹3.75 लाख से कम हैं
  • आप कोई निवेश/बचत नहीं करते
  • आपकी आय ₹7 लाख से कम है (शून्य टैक्स)
  • HRA क्लेम नहीं करते
  • होम लोन नहीं है

पुरानी रिजीम बेहतर अगर:

  • कुल कटौतियां ₹3.75 लाख+ हैं
  • HRA + 80C + 80D + होम लोन ब्याज का लाभ ले रहे हैं
  • ज़्यादा सैलरी है और कई कटौतियां उपलब्ध हैं

उदाहरण: ₹12 लाख सैलरी

नई रिजीम:

  • ग्रॉस इनकम: ₹12,00,000
  • स्टैंडर्ड डिडक्शन: -₹75,000
  • टैक्सेबल इनकम: ₹11,25,000
  • टैक्स: ~₹71,250

पुरानी रिजीम (₹4 लाख कटौती):

  • ग्रॉस इनकम: ₹12,00,000
  • स्टैंडर्ड डिडक्शन: -₹50,000
  • 80C: -₹1,50,000
  • 80D: -₹25,000
  • HRA: -₹1,50,000
  • 80CCD(1B): -₹50,000
  • टैक्सेबल इनकम: ₹7,75,000
  • टैक्स: ~₹62,500

इस मामले में पुरानी रिजीम ₹8,750 बचाती है।


कैसे चुनें — आसान तरीका

  1. अपनी सभी उपलब्ध कटौतियां जोड़ें
  2. अगर कुल कटौती ₹3.75 लाख से ज़्यादा है → पुरानी रिजीम
  3. अगर कम है → नई रिजीम
  4. इनकम टैक्स कैलकुलेटर पर दोनों में टैक्स चेक करें

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हर साल रिजीम बदल सकते हैं?

वेतनभोगी कर्मचारी हर साल बदल सकते हैं। बिज़नेसमैन/प्रोफेशनल सिर्फ एक बार बदल सकते हैं।

डिफ़ॉल्ट कौन सी रिजीम है?

नई टैक्स व्यवस्था डिफ़ॉल्ट है। पुरानी चुनने के लिए ITR में स्पष्ट रूप से चुनें।

₹7 लाख से कम आय पर कितना टैक्स?

नई रिजीम में Section 87A रिबेट के कारण ₹7 लाख तक की आय पर शून्य टैक्स।


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