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PM फ़सल बीमा योजना (PMFBY) — फ़सल बीमा, ऑनलाइन आवेदन

प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना की पूरी गाइड। सस्ते प्रीमियम पर फ़सल की सुरक्षा। पात्रता, प्रीमियम और क्लेम प्रक्रिया।

9 मिनट पढ़ने का समय
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अस्वीकरण: यह एक स्वतंत्र सूचनात्मक गाइड है। हम किसी भी सरकारी संस्था से संबद्ध नहीं हैं। कृपया हमेशा आधिकारिक वेबसाइट पर जाँच करें।

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PM फ़सल बीमा योजना (PMFBY) क्या है?

प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार की प्रमुख फ़सल बीमा योजना है जो 13 जनवरी 2016 को शुरू हुई। यह किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से फ़सल नुकसान के खिलाफ़ वित्तीय सुरक्षा देती है।

किसान बहुत कम प्रीमियम (बीमित राशि का 1.5-2%) देते हैं, बाक़ी प्रीमियम सरकार वहन करती है। फ़सल नुकसान होने पर किसानों को पूरी बीमित राशि मुआवज़े के रूप में मिलती है।

कौन पात्र है?

  • सभी किसान जो अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फ़सलें उगाते हैं
  • ऋणी (Loanee) और गैर-ऋणी (Non-Loanee) दोनों किसान
  • बटाईदार और किरायेदार किसान (संबंधित दस्तावेज़ों के साथ)
  • नामांकन स्वैच्छिक है (ख़रीफ़ 2020 से)

किसान प्रीमियम दरें

मौसम फ़सल प्रकार किसान प्रीमियम
ख़रीफ़ खाद्यान्न, तिलहन बीमित राशि का 2%
रबी खाद्यान्न, तिलहन बीमित राशि का 1.5%
दोनों वाणिज्यिक/बागवानी फ़सलें बीमित राशि का 5%

उदाहरण: अगर किसान ₹1,00,000 की गेहूँ फ़सल (रबी) का बीमा कराता है, तो प्रीमियम सिर्फ़ ₹1,500 है। बाक़ी प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार बराबर-बराबर देती हैं।

ज़रूरी दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक
  • भूमि रिकॉर्ड (खतौनी/7/12 एक्स्ट्रैक्ट/पट्टा)
  • बुआई प्रमाणपत्र (पटवारी/ग्राम अधिकारी से)
  • मोबाइल नंबर

बटाईदार/किरायेदार किसान के लिए

  • किराया/पट्टा समझौता
  • भूस्वामी से NOC या स्व-घोषणा

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  1. pmfby.gov.in पर जाएँ
  2. "Farmer Corner""Guest Farmer" पर क्लिक करें
  3. मोबाइल नंबर से पंजीकरण करें
  4. राज्य, ज़िला, ब्लॉक, गाँव चुनें
  5. फ़सल विवरण भरें (फ़सल का नाम, मौसम, क्षेत्रफल)
  6. भूमि विवरण भरें (सर्वे/खसरा नंबर)
  7. दस्तावेज़ अपलोड करें
  8. प्रीमियम भुगतान करें
  9. आवेदन सबमिट करें — पावती स्लिप सुरक्षित रखें

CSC/बैंक से भी आवेदन

  • अपने नज़दीकी CSC सेंटर या बैंक शाखा में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं
  • ऋणी किसानों का बैंक स्वचालित रूप से नामांकन करता है (जब तक आप opt-out न करें)

क्लेम कैसे करें

  1. फ़सल नुकसान के 72 घंटे के अंदर सूचना दें
  2. Crop Insurance App डाउनलोड करें या बीमा कंपनी/बैंक को सूचित करें
  3. सर्वे टीम फ़सल नुकसान का आकलन करेगी
  4. क्लेम स्वीकृत होने पर राशि सीधे बैंक खाते में जमा होगी

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