उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
UP में fcs.up.gov.in पर नया राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन की स्टेप-बाय-स्टेप गाइड। दस्तावेज़, पात्रता, शुल्क और प्रक्रिया।
आधिकारिक लिंक
उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन
UP में 3.62 करोड़+ राशन कार्ड हैं जो 14.61 करोड़+ लाभार्थियों को कवर करते हैं। UP खाद्य एवं रसद विभाग fcs.up.gov.in पोर्टल से सभी PDS सेवाएं प्रदान करता है।
UP में राशन कार्ड के प्रकार
- APL — गरीबी रेखा से ऊपर
- BPL/PHH — गरीबी रेखा से नीचे (5 किलो/व्यक्ति/माह)
- AAY — अंत्योदय (35 किलो/परिवार/माह)
पात्रता
- UP का स्थायी निवासी
- किसी अन्य राशन कार्ड पर नाम न हो
- आय मानदंड (BPL/AAY के लिए)
ज़रूरी दस्तावेज़
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
- पारिवारिक आय प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- बैंक खाता विवरण
- गैस कनेक्शन विवरण
ऑनलाइन आवेदन
- fcs.up.gov.in पर जाएं
- "ऑनलाइन आवेदन" या "New Ration Card" चुनें
- आधार से रजिस्टर/लॉगिन करें
- परिवार के सभी सदस्यों का विवरण भरें
- दस्तावेज़ अपलोड करें
- सबमिट → संदर्भ नंबर नोट करें
स्टेटस चेक
fcs.up.gov.in → "आवेदन की स्थिति" → संदर्भ नंबर दर्ज
समय और शुल्क
- समय: 15–30 दिन
- शुल्क: मुफ्त (या मामूली ₹5–₹20)
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