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विकलांगता प्रमाणपत्र और UDID कार्ड ऑनलाइन कैसे बनवाएं

UDID कार्ड (विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र) ऑनलाइन आवेदन की पूरी जानकारी। पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया, लाभ, विकलांगता पेंशन और बहुत कुछ।

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अस्वीकरण: यह एक स्वतंत्र सूचनात्मक गाइड है। हम किसी भी सरकारी संस्था से संबद्ध नहीं हैं। कृपया हमेशा आधिकारिक वेबसाइट पर जाँच करें।

आधिकारिक लिंक

UDID कार्ड क्या है?

विशिष्ट विकलांगता पहचान (UDID) कार्ड विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा जारी एक पहचान दस्तावेज है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) द्वारा जारी किया जाता है।

UDID कार्ड विभिन्न राज्यों द्वारा जारी पुराने विकलांगता प्रमाणपत्रों की जगह एक राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कार्ड है। इसमें Aadhaar से जुड़ा 18 अंकों का विशिष्ट ID नंबर होता है, जिससे पूरे भारत में सरकारी लाभ प्राप्त करना आसान हो जाता है।

महत्वपूर्ण: UDID कार्ड आपके विकलांगता प्रमाणपत्र और सभी विकलांगता संबंधी सरकारी योजनाओं और लाभों तक पहुंचने के लिए पहचान प्रमाण दोनों का काम करता है।

कौन पात्र है?

भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसकी 40% या अधिक बेंचमार्क विकलांगता है, UDID कार्ड के लिए पात्र है। इसमें शामिल हैं:

  • किसी भी आयु के भारतीय नागरिक (बच्चों सहित)
  • विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 के तहत मान्यता प्राप्त 21 प्रकार की विकलांगताओं में से किसी से पीड़ित व्यक्ति
  • जिन व्यक्तियों के पास पहले से राज्य द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र है (उन्हें भी UDID बनवाना चाहिए)

RPwD अधिनियम 2016 के तहत 21 प्रकार की विकलांगताएं

RPwD अधिनियम 2016 निम्नलिखित विकलांगताओं को मान्यता देता है:

शारीरिक विकलांगताएं:

  1. अंधापन
  2. कम दृष्टि
  3. कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति
  4. श्रवण विकलांगता (बधिर और ऊंचा सुनने वाले)
  5. चलने-फिरने की विकलांगता
  6. बौनापन
  7. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी

बौद्धिक विकलांगताएं: 8. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार 9. विशिष्ट अधिगम विकलांगता 10. बौद्धिक विकलांगता

मानसिक व्यवहार (मानसिक रोग): 11. मानसिक रोग

दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियों से विकलांगता: 12. सेरेब्रल पाल्सी 13. पार्किंसन रोग 14. मल्टीपल स्क्लेरोसिस

रक्त विकार: 15. हीमोफीलिया 16. थैलेसीमिया 17. सिकल सेल रोग

बहु विकलांगता: 18. बहु विकलांगता (उपरोक्त में से एक से अधिक)

वाणी और भाषा विकलांगता: 19. वाणी और भाषा विकलांगता

अन्य: 20. तेजाब हमले के पीड़ित 21. दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियां

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन से पहले ये दस्तावेज तैयार रखें:

अनिवार्य दस्तावेज

  • Aadhaar कार्ड — मोबाइल नंबर से लिंक
  • पासपोर्ट साइज फोटो — हाल की, सफेद पृष्ठभूमि
  • पता प्रमाण — Aadhaar / मतदाता पहचान पत्र / बिजली बिल
  • चिकित्सा रिकॉर्ड — विकलांगता संबंधी निदान रिपोर्ट, नुस्खे, अस्पताल रिकॉर्ड

अतिरिक्त दस्तावेज (यदि उपलब्ध हों)

  • मौजूदा विकलांगता प्रमाणपत्र — यदि राज्य सरकार के अस्पताल से जारी हो
  • जन्म प्रमाणपत्र — बच्चों के आवेदन के लिए
  • संरक्षकता प्रमाणपत्र — बौद्धिक या मानसिक विकलांगता वाले व्यक्ति की ओर से आवेदन करने पर

सुझाव: मौजूदा चिकित्सा रिकॉर्ड और विकलांगता प्रमाणपत्र तैयार रखने से मूल्यांकन प्रक्रिया तेज होगी।

UDID कार्ड ऑनलाइन कैसे बनवाएं — स्टेप-बाय-स्टेप

चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं

swavlambancard.gov.in पर जाएं — यह UDID पंजीकरण की एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट है।

चरण 2: "Apply Online" पर क्लिक करें

मुखपृष्ठ पर "Apply for Disability Certificate and UDID Card" या "Register" बटन पर क्लिक करें।

चरण 3: व्यक्तिगत विवरण भरें

ध्यानपूर्वक अपनी जानकारी दर्ज करें:

  • पूरा नाम (Aadhaar के अनुसार)
  • जन्मतिथि
  • लिंग
  • Aadhaar नंबर
  • मोबाइल नंबर और ईमेल
  • पता (राज्य, जिला, पिन कोड)

चरण 4: विकलांगता प्रकार चुनें

  • ड्रॉपडाउन से अपना विकलांगता प्रकार चुनें (21 प्रकारों में से एक या अधिक)
  • बताएं कि विकलांगता जन्मजात है या अर्जित
  • विकलांगता का विवरण दर्ज करें

चरण 5: दस्तावेज अपलोड करें

स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें:

  • पासपोर्ट साइज फोटो (JPG/PNG, अधिकतम 1 MB)
  • Aadhaar कार्ड
  • चिकित्सा रिकॉर्ड / मौजूदा विकलांगता प्रमाणपत्र
  • अन्य सहायक दस्तावेज

चरण 6: मूल्यांकन अस्पताल चुनें

अपने जिले में सरकारी अस्पताल चुनें जहां आप विकलांगता मूल्यांकन करवाना चाहते हैं। पोर्टल पर सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची दिखती है।

चरण 7: आवेदन जमा करें

  • सभी विवरण ध्यानपूर्वक जांचें
  • आवेदन जमा करें
  • अपना नामांकन संख्या / आवेदन ID नोट करें — स्थिति ट्रैक करने के लिए इसकी आवश्यकता होगी

चरण 8: मूल्यांकन के लिए अस्पताल जाएं

  • आपको अपॉइंटमेंट तिथि के साथ SMS/सूचना प्राप्त होगी
  • निर्धारित तिथि पर चयनित सरकारी अस्पताल जाएं
  • मेडिकल बोर्ड (विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम) आपकी विकलांगता का मूल्यांकन करेगी
  • वे विकलांगता का प्रकार और प्रतिशत निर्धारित करेंगे

चरण 9: UDID कार्ड प्राप्त करें

  • सफल मूल्यांकन के बाद, मेडिकल बोर्ड आपके प्रमाणपत्र को मंजूरी देता है
  • आपका UDID कार्ड और विकलांगता प्रमाणपत्र तैयार हो जाएगा
  • पोर्टल से डाउनलोड करें या डाक द्वारा प्राप्त करें

UDID आवेदन स्थिति कैसे जांचें

  1. swavlambancard.gov.in पर जाएं
  2. "Track Your Application Status" पर क्लिक करें
  3. अपनी नामांकन संख्या या Aadhaar नंबर दर्ज करें
  4. वर्तमान स्थिति देखने के लिए Search पर क्लिक करें

स्थिति चरण: आवेदन जमा → अस्पताल आवंटित → मूल्यांकन निर्धारित → मूल्यांकन पूर्ण → प्रमाणपत्र तैयार → UDID कार्ड जारी

UDID कार्ड कैसे डाउनलोड करें

  1. swavlambancard.gov.in पर जाएं
  2. "Download Your UDID Card" या "eDisability Card" पर क्लिक करें
  3. पंजीकृत मोबाइल नंबर या Aadhaar से लॉगिन करें
  4. मोबाइल पर आया OTP दर्ज करें
  5. PDF में UDID कार्ड डाउनलोड करें

आप Google Play Store पर उपलब्ध UDID mSeva मोबाइल ऐप से भी UDID कार्ड एक्सेस कर सकते हैं।

UDID कार्ड में विवरण कैसे अपडेट करें

यदि नाम, पता, विकलांगता विवरण या फोटो अपडेट करना है:

  1. swavlambancard.gov.in पर लॉगिन करें
  2. "Update Profile" या "Lost UDID" अनुभाग में जाएं
  3. आवश्यक बदलाव करें
  4. जरूरत होने पर सहायक दस्तावेज अपलोड करें
  5. जमा करें — सत्यापन के बाद बदलाव अपडेट होंगे

पुनर्मूल्यांकन (विकलांगता प्रतिशत बदलने पर) के लिए फिर से अस्पताल जाना होगा।

UDID कार्ड के लाभ

UDID कार्ड कई सरकारी लाभों तक पहुंच देता है:

रोजगार

  • सरकारी नौकरियों में 3-4% आरक्षण (RPwD अधिनियम के अनुसार)
  • सरकारी परीक्षाओं में ऊपरी आयु सीमा में छूट
  • विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष भर्ती अभियान

शिक्षा

  • उच्च शिक्षा संस्थानों में 5% आरक्षण
  • विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक)
  • कई संस्थानों में शुल्क रियायत या माफी
  • सहायक प्रौद्योगिकी और सुलभ अध्ययन सामग्री

वित्तीय लाभ

  • विकलांगता पेंशन — ₹500 से ₹3,000/माह (राज्य अनुसार भिन्न)
  • धारा 80U के तहत आयकर छूट — ₹75,000 कटौती (80%+ गंभीर विकलांगता के लिए ₹1,25,000)
  • धारा 80DD के तहत संरक्षकों के लिए कर लाभ

यात्रा रियायतें

  • भारतीय रेलवे में 75% रियायत (40%+ विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए)
  • कई राज्यों में मुफ्त या रियायती बस यात्रा
  • कुछ एयरलाइनों से हवाई यात्रा में रियायत

सहायक उपकरण

  • मुफ्त या रियायती सहायक उपकरण — व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग, बैसाखी, ब्रेल किट
  • ADIP योजना (विकलांग व्यक्तियों को उपकरण खरीदने/लगाने में सहायता) के तहत

अन्य लाभ

  • सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा
  • सरकारी आवास योजनाओं में प्राथमिकता
  • सुलभ पार्किंग और सार्वजनिक सुविधाएं
  • भेदभाव के खिलाफ कानूनी सुरक्षा

विकलांगता पेंशन — राज्यवार योजनाएं

केंद्र सरकार के लाभों के अलावा हर राज्य अपनी विकलांगता पेंशन योजना चलाता है:

राज्य योजना का नाम मासिक पेंशन
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना ₹500/माह
बिहार विकलांगता पेंशन योजना ₹500/माह
मध्य प्रदेश निशक्त पेंशन योजना ₹600/माह
राजस्थान विकलांगता पेंशन योजना ₹750-₹1,500/माह
तमिलनाडु दिव्यांग पेंशन ₹1,500/माह
महाराष्ट्र संजय गांधी निराधार योजना ₹1,000/माह
दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना ₹2,500/माह
कर्नाटक विकलांगता पेंशन योजना ₹600/माह
पश्चिम बंगाल विकलांगता पेंशन ₹1,000/माह
केरल विकलांगता पेंशन ₹1,500/माह

नोट: पेंशन राशि बार-बार बदलती है। नवीनतम राशि के लिए अपने राज्य के समाज कल्याण विभाग से संपर्क करें। जिला समाज कल्याण कार्यालय या संबंधित राज्य पोर्टल के माध्यम से राज्य विकलांगता पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रोसेसिंग समय

  • ऑनलाइन आवेदन: 10-15 मिनट
  • अस्पताल मूल्यांकन अपॉइंटमेंट: आवेदन के 2-4 सप्ताह के भीतर
  • प्रमाणपत्र तैयार: सफल मूल्यांकन के 1-2 सप्ताह बाद
  • कुल समय: आवेदन से UDID कार्ड प्राप्त करने तक लगभग 1-2 महीने

शुल्क

  • UDID कार्ड के आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं
  • सरकारी अस्पतालों में विकलांगता मूल्यांकन के लिए कोई शुल्क नहीं
  • पूरी प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है

आम समस्याएं और समाधान

"आवेदन किया लेकिन अस्पताल अपॉइंटमेंट नहीं मिला"

अपने जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र (DDRC) या जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। राष्ट्रीय हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं।

"विकलांगता प्रतिशत अपेक्षा से कम आंका गया"

पोर्टल के माध्यम से पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य विकलांगता आयुक्त के समक्ष अपील भी कर सकते हैं।

"पुराना विकलांगता प्रमाणपत्र है — फिर भी UDID बनवाना होगा?"

हां, सरकार सभी विकलांगता संबंधी सेवाओं के लिए UDID अपना रही है। UDID के लिए आवेदन करें और मौजूदा प्रमाणपत्र अपलोड करें — प्रक्रिया तेज होगी।

"मूल्यांकन के लिए अस्पताल नहीं जा सकते"

गंभीर विकलांगता वाले व्यक्ति जो यात्रा नहीं कर सकते, DDRC के माध्यम से घर पर मूल्यांकन या शिविर-आधारित मूल्यांकन का अनुरोध करें।

हेल्पलाइन और सहायता

  • UDID हेल्पलाइन: 011-20892364
  • ईमेल: swavlamban.depwd@gmail.com
  • विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-11-5577
  • वेबसाइट: swavlambancard.gov.in

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: क्या UDID कार्ड सभी राज्यों में मान्य है? हां, UDID कार्ड पूरे भारत में मान्य है। यह राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विकलांगता प्रमाणपत्र है।

प्रश्न: क्या किसी और की ओर से आवेदन कर सकते हैं? हां, परिवार का सदस्य या कानूनी संरक्षक विकलांग व्यक्ति की ओर से आवेदन कर सकता है, खासकर बच्चों या बौद्धिक/मानसिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए।

प्रश्न: क्या UDID कार्ड विकलांगता प्रमाणपत्र जैसा ही है? UDID कार्ड में आपका विकलांगता प्रमाणपत्र शामिल है। UDID मिलने के बाद अलग विकलांगता प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं।

प्रश्न: UDID कार्ड कितने समय तक मान्य है? यदि विकलांगता स्थायी है, तो कार्ड आजीवन मान्य है। अस्थायी या प्रगतिशील स्थितियों के लिए, मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि (आमतौर पर 3-5 वर्ष) तक मान्य होता है, जिसके बाद पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है।

प्रश्न: क्या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं? हां, निकटतम जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र (DDRC) या सरकारी अस्पताल में भी आवेदन कर सकते हैं। वे ऑनलाइन फॉर्म भरने में मदद करेंगे।


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