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Haryana Saksham Yuva Scheme — ग्रेजुएट बेरोजगारों को ₹10,000/माह भत्ता

हरियाणा Saksham Yuva Yojana में 21-35 वर्ष के ग्रेजुएट/पोस्टग्रेजुएट बेरोजगारों को ₹10,000/माह बेरोजगारी भत्ता + काम मिलने पर ₹25,000/माह। hreyahs.gov.in पर आवेदन।

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अस्वीकरण: यह एक स्वतंत्र सूचनात्मक गाइड है। हम किसी भी सरकारी संस्था से संबद्ध नहीं हैं। कृपया हमेशा आधिकारिक वेबसाइट पर जाँच करें।

आधिकारिक लिंक

Haryana Saksham Yuva Scheme क्या है?

सक्षम युवा योजना (Educated Youth Allowance and Honorarium Scheme - 2016) हरियाणा रोजगार विभाग की एक योजना है। इसमें राज्य के 21-35 वर्ष के ग्रेजुएट/पोस्टग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने तक ₹10,000 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। जब उन्हें किसी सरकारी विभाग में 100 घंटे मासिक काम मिलता है, तब उन्हें ₹25,000 प्रति माह मानदेय (Honorarium) मिलता है।


मुख्य लाभ

स्थिति मासिक लाभ
प्रतीक्षा अवधि (बेरोजगारी भत्ता) ₹10,000/माह
जब विभाग में काम मिले (मानदेय) ₹25,000/माह
10+2 पास अलग राशि (कम)

कौन पात्र है?

ग्रेजुएट/पोस्टग्रेजुएट के लिए:

आयु: 21 से 35 वर्ष

शिक्षा: हरियाणा के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / UT चंडीगढ़ / NCT दिल्ली / पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला से नियमित कोर्स (Regular Course) में ग्रेजुएशन या पोस्टग्रेजुएशन

निवास: हरियाणा का मूल निवासी (Domicile)

रोजगार कार्यालय: संबंधित जिले के रोजगार कार्यालय (Employment Exchange) में Live Register में पंजीकृत हो

बेरोजगार: किसी सरकारी/निजी/अर्ध-सरकारी नौकरी या स्वरोजगार में नहीं होना चाहिए

10+2 पास के लिए:

आयु: 18 से 35 वर्ष

शिक्षा: हरियाणा/चंडीगढ़ के HBSE, CBSE, या ICSE बोर्ड से 10+2 नियमित छात्र के रूप में


आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा डोमिसाइल (Domicile Certificate)
  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र (ग्रेजुएशन/10+2)
  • जन्म प्रमाण पत्र / आधार कार्ड
  • रोजगार कार्यालय पंजीकरण प्रमाण पत्र (Live Register)
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाते की पासबुक (आधार-लिंक्ड)
  • पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन प्रक्रिया

चरण 1 — रोजगार कार्यालय में पंजीकरण

पहले अपने जिले के रोजगार कार्यालय (Employment Exchange) में जाकर Live Register में नाम दर्ज कराएं।

चरण 2 — सक्षम युवा पोर्टल पर आवेदन

  1. hreyahs.gov.in पर जाएं
  2. "Apply for Saksham Yuva" पर क्लिक करें
  3. आधार कार्ड, डोमिसाइल, शैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करें
  4. आवेदन सबमिट करें
  5. आवेदन सत्यापन के बाद बेरोजगारी भत्ता शुरू हो जाता है

चरण 3 — विभाग में तैनाती (Optional)

  • विभाग मेरिट के आधार पर सक्षम युवाओं को 100 घंटे/माह काम पर तैनात करता है
  • तैनाती पर बेरोजगारी भत्ता बंद होकर ₹25,000/माह मानदेय शुरू होता है

महत्वपूर्ण नियम

⚠️ नियमित कोर्स (Regular) से डिग्री अनिवार्य — Distance/Correspondence कोर्स से नहीं।

योजना की अवधि: अधिकतम 3 वर्ष तक भत्ता मिल सकता है।

❌ किसी भी प्रकार की नौकरी या स्वरोजगार शुरू करने पर भत्ता बंद हो जाता है — तुरंत सूचित करना अनिवार्य।

🏛️ तैनाती पूरी तरह विभाग की जरूरत और मेरिट पर निर्भर — भत्ता मिलना अलग है।

📋 रोजगार कार्यालय पंजीकरण आवश्यक है।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न: Saksham Yuva Yojana में कितना भत्ता मिलता है? उत्तर: ग्रेजुएट/पोस्टग्रेजुएट बेरोजगारों को ₹10,000/माह बेरोजगारी भत्ता। जब किसी सरकारी विभाग में 100 घंटे/माह काम मिलता है तो ₹25,000/माह मानदेय।

प्रश्न: इस योजना के लिए आयु सीमा क्या है? उत्तर: ग्रेजुएट के लिए 21-35 वर्ष और 10+2 पास के लिए 18-35 वर्ष।

प्रश्न: क्या Distance Education से ग्रेजुएशन वाले पात्र हैं? उत्तर: नहीं। केवल नियमित (Regular) कोर्स से डिग्री प्राप्त करने वाले ही पात्र हैं।

प्रश्न: क्या अन्य राज्यों के विश्वविद्यालय से डिग्री मान्य है? उत्तर: केवल हरियाणा के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, UT चंडीगढ़, NCT दिल्ली, या पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला से प्राप्त डिग्री मान्य है।

प्रश्न: आवेदन कहां करें? उत्तर: hreyahs.gov.in पर ऑनलाइन। पहले रोजगार कार्यालय में Live Register में नाम दर्ज कराएं।

प्रश्न: भत्ता कितने समय तक मिलता है? उत्तर: अधिकतम 3 वर्ष तक या नौकरी मिलने तक, जो भी पहले हो।


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यह जानकारी hreyahs.gov.in (Employment Department Haryana) से सत्यापित है। नवीनतम नियमों के लिए hreyahs.gov.in देखें।

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