Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana — ₹6,000/वर्ष सामाजिक सुरक्षा
हरियाणा परिवार समृद्धि योजना में ₹1.80 लाख से कम आय वाले परिवारों को ₹6,000/वर्ष — बीमा, पेंशन, LPG सब्सिडी के रूप में। cm-psy.haryana.gov.in पर आवेदन।
आधिकारिक लिंक
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana क्या है?
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (MMPSY) हरियाणा सरकार की एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसके तहत ₹1.80 लाख से कम वार्षिक आय वाले गरीब परिवारों को ₹6,000 प्रति वर्ष की सहायता दी जाती है। यह राशि जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, पेंशन, LPG सब्सिडी और अन्य केंद्र/राज्य सरकार की योजनाओं के प्रीमियम के रूप में उपयोग होती है।
मुख्य लाभ
| सुविधा | विवरण |
|---|---|
| कुल वार्षिक लाभ | ₹6,000/वर्ष |
| उपयोग | जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, पेंशन, LPG सब्सिडी |
| बीमा कवर | PM जीवन ज्योति बीमा योजना (₹2 लाख) + PM सुरक्षा बीमा (₹2 लाख) |
| पेंशन | PM श्रम योगी मान-धन (60 साल बाद ₹3,000/माह) |
| भुगतान | परिवार के मुखिया के बैंक खाते में |
कौन पात्र है?
✅ आय: परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम
✅ किसान परिवार: परिवार के पास कृषि भूमि 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) से कम
✅ छोटे व्यापारी: वार्षिक व्यापार कारोबार ₹1.5 करोड़ से कम
✅ निवास: हरियाणा का स्थायी निवासी
✅ परिवार पहचान पत्र: Haryana Parivar Pehchan Patra (PPP) होना अनिवार्य
योजना में क्या-क्या मिलता है?
MMPSY के ₹6,000 में निम्न सुविधाएं शामिल हैं:
1. जीवन बीमा (PM Jeevan Jyoti Bima Yojana)
- प्रीमियम: ₹330/वर्ष (सरकार भरती है)
- कवर: ₹2 लाख (मृत्यु पर)
2. दुर्घटना बीमा (PM Suraksha Bima Yojana)
- प्रीमियम: ₹12/वर्ष (सरकार भरती है)
- कवर: ₹2 लाख (दुर्घटना मृत्यु/विकलांगता)
3. पेंशन (PM Shram Yogi Maan-dhan / PM Laghu Vyapari Maan-dhan)
- 18-40 वर्ष: मासिक अंशदान (₹55-₹200) सरकार भरती है
- 60 वर्ष बाद: ₹3,000/माह पेंशन
4. LPG सब्सिडी (PM Ujjwala Yojana के लाभार्थियों के लिए)
- प्रति सिलेंडर सब्सिडी का लाभ
आवश्यक दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र (Parivar Pehchan Patra — PPP) — सबसे जरूरी
- आधार कार्ड (परिवार के सभी सदस्यों का)
- बैंक खाते की पासबुक (परिवार के मुखिया की)
- आय प्रमाण पत्र
- भूमि रिकॉर्ड (किसानों के लिए — 5 एकड़ से कम)
आवेदन प्रक्रिया
- नजदीकी अंत्योदय सेवा केंद्र, सरल केंद्र, या ग्राहक सेवा केंद्र (CSC) पर जाएं
- Parivar Pehchan Patra (PPP) नंबर दें
- परिवार की आय और अन्य जानकारी सत्यापित करें
- पात्र होने पर योजना में नामांकन हो जाता है
- ₹6,000 प्रति वर्ष विभिन्न बीमा/पेंशन के रूप में परिवार को मिलने लगता है
PPP (Parivar Pehchan Patra) कैसे बनवाएं?
- नजदीकी सरल केंद्र या CSC पर जाएं
- परिवार के सभी सदस्यों की आधार जानकारी दें
- PPP बन जाने पर 8 अंकों का परिवार ID मिलेगा
महत्वपूर्ण बातें
✅ PPP (Parivar Pehchan Patra) के बिना योजना का लाभ नहीं मिलेगा — पहले यह बनवाएं।
⚠️ आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम होनी चाहिए।
🌾 किसान: कृषि भूमि 5 एकड़ से कम होनी चाहिए।
💰 ₹6,000 की राशि नकद नहीं दी जाती — बीमा प्रीमियम और पेंशन अंशदान के रूप में उपयोग होती है।
📞 Haryana Helpline: 1800-2000-023
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न: MMPSY में कितने पैसे मिलते हैं? उत्तर: ₹6,000 प्रति वर्ष, जो बीमा प्रीमियम, पेंशन अंशदान और अन्य सुविधाओं के रूप में दिया जाता है।
प्रश्न: इस योजना के लिए आय सीमा क्या है? उत्तर: परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम।
प्रश्न: क्या किसान भी पात्र हैं? उत्तर: हां। 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) से कम जमीन वाले किसान परिवार पात्र हैं।
प्रश्न: PPP (Parivar Pehchan Patra) क्या है? उत्तर: यह हरियाणा सरकार का परिवार पहचान पत्र है जिसमें परिवार की सभी जानकारी होती है। MMPSY के लिए यह अनिवार्य है।
प्रश्न: आवेदन कहां करें? उत्तर: नजदीकी अंत्योदय सेवा केंद्र, सरल केंद्र, या CSC (ग्राहक सेवा केंद्र) पर।
संबंधित योजनाएं
यह जानकारी cm-psy.haryana.gov.in और हरियाणा सरकार की आधिकारिक घोषणाओं से सत्यापित है। नवीनतम जानकारी के लिए cm-psy.haryana.gov.in देखें।
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