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झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना — ₹2,500 प्रति माह महिलाओं को

झारखंड की मैया सम्मान योजना में पात्र महिलाओं को ₹2,500 प्रति माह (₹30,000/वर्ष) मिलते हैं। ऑनलाइन आवेदन, पात्रता और झारखंड महिला योजना की पूरी जानकारी हिंदी में।

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अस्वीकरण: यह एक स्वतंत्र सूचनात्मक गाइड है। हम किसी भी सरकारी संस्था से संबद्ध नहीं हैं। कृपया हमेशा आधिकारिक वेबसाइट पर जाँच करें।

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मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना क्या है?

मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण महिला कल्याण योजना है जो राज्य की पात्र महिलाओं को ₹2,500 प्रति माह (₹30,000 प्रति वर्ष) की आर्थिक सहायता देती है। यह राशि सीधे DBT के माध्यम से महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाती है।

यह योजना झारखंड में महिला सशक्तिकरण और परिवारों की आर्थिक स्थिरता के लिए शुरू की गई है।


मुख्य लाभ

सुविधा विवरण
मासिक राशि ₹2,500
वार्षिक राशि ₹30,000
भुगतान तरीका DBT — सीधे बैंक खाते में
लाभार्थी झारखंड की पात्र महिलाएं
अतिरिक्त अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ाव

पात्रता — कौन आवेदन कर सकती है?

पात्र हैं:

  • झारखंड की स्थायी निवासी महिला
  • आयु: 21 से 50 वर्ष
  • परिवार SECC/NFSA सूची में या आर्थिक रूप से कमजोर
  • विवाहित / तलाकशुदा / विधवा महिला

पात्र नहीं हैं:

  • सरकारी कर्मचारी (स्वयं या पति)
  • आयकर दाता परिवार
  • ₹5 लाख+ वार्षिक आय वाले

ज़रूरी दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड (महिला का)
  2. झारखंड निवास प्रमाण (राशन कार्ड / मतदाता ID)
  3. बैंक पासबुक — आधार लिंक खाता
  4. पासपोर्ट साइज फोटो
  5. मोबाइल नंबर
  6. विवाह प्रमाण (यदि विवाहित)

आवेदन कैसे करें

ऑनलाइन:

  1. झारखंड सरकार का महिला कल्याण पोर्टल खोलें
  2. "मैया सम्मान योजना" पर जाएं
  3. आधार नंबर + OTP से लॉगिन करें
  4. आवेदन फॉर्म भरें — व्यक्तिगत, बैंक, परिवार विवरण
  5. दस्तावेज़ अपलोड करें → Submit

प्रखंड / पंचायत के माध्यम से:

  • नज़दीकी ग्राम पंचायत, प्रखंड कार्यालय, CSC पर जाएं
  • सहायक आवेदन में मदद करेगा

स्टेटस कैसे चेक करें

  1. झारखंड सरकार की महिला एवं बाल विकास वेबसाइट पर जाएं
  2. Application ID या आधार से स्टेटस देखें
  3. DBT भुगतान: pfms.nic.in पर आधार से ट्रैक करें

हेल्पलाइन: 181 (झारखंड सरकार)


अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q: क्या 50 साल से ऊपर की महिलाएं पात्र हैं? A: वर्तमान नियमों के अनुसार 21-50 वर्ष आयु सीमा है। 50+ महिलाएं राज्य पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन करें।

Q: क्या झारखंड के बाहर रहने वाली झारखंडी महिला पात्र है? A: स्थायी निवास झारखंड में होना ज़रूरी है।

Q: पति पेंशन पाता है। क्या पत्नी को भी मिलेगा? A: अगर पति की पेंशन सरकारी नौकरी की नहीं है और आय सीमा में हैं, तो पात्र हो सकती हैं।

Q: राशि मासिक आती है या तिमाही? A: ₹2,500 मासिक DBT से भेजे जाते हैं।


आधिकारिक लिंक

उद्देश्य लिंक
झारखंड सरकार jharkhand.gov.in
CM कार्यालय cm.jharkhand.gov.in
हेल्पलाइन 181
WCD झारखंड wcd.jharkhand.gov.in

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