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Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana — ₹25 लाख तक लोन + 30% सब्सिडी

उत्तराखंड Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2.0 में उद्यमियों को ₹25 लाख (उत्पादन) या ₹10 लाख (सेवा/व्यापार) लोन + 25-30% सब्सिडी। msy.uk.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन।

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अस्वीकरण: यह एक स्वतंत्र सूचनात्मक गाइड है। हम किसी भी सरकारी संस्था से संबद्ध नहीं हैं। कृपया हमेशा आधिकारिक वेबसाइट पर जाँच करें।

आधिकारिक लिंक

Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand क्या है?

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 (MSY 2.0) उत्तराखंड सरकार की प्रमुख स्वरोजगार योजना है जो उत्तराखंड के निवासियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से लोन और उस पर सरकारी सब्सिडी देती है। पहाड़ी क्षेत्र से पलायन रोकने और स्थानीय रोजगार बढ़ाने के लिए यह योजना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।


लोन राशि और सब्सिडी

लोन की अधिकतम राशि

क्षेत्र अधिकतम लोन
उत्पादन (Manufacturing) ₹25,00,000
सेवा/व्यापार (Service/Business) ₹10,00,000

सब्सिडी (Margin Money Subsidy)

श्रेणी परियोजना लागत सब्सिडी
A & B क्षेत्र ₹2 लाख तक 30% (अधिकतम ₹60,000)
A & B क्षेत्र ₹2-10 लाख 25% (अधिकतम ₹2,50,000)
C क्षेत्र ₹2 लाख तक 25% (अधिकतम ₹50,000)

+5% अतिरिक्त सब्सिडी: ग्रामीण उद्यम, महिला/दिव्यांग उद्यमी, ODOP/GI-Tagged उत्पाद के लिए।

मार्जिन मनी (स्वयं का योगदान)

वर्ग मार्जिन
सामान्य वर्ग परियोजना लागत का 10%
SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक/भूतपूर्व सैनिक/महिला/दिव्यांग परियोजना लागत का 5%

कौन पात्र है?

निवास: उत्तराखंड का स्थायी निवासी (डोमिसाइल प्रमाण पत्र अनिवार्य)

आयु: 18 वर्ष या उससे अधिक

बैंक रिकॉर्ड: किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी बैंक/वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं

पिछली सहायता: पिछले 5 वित्तीय वर्षों में केंद्र/राज्य की किसी स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं लिया हो

प्रति परिवार: केवल एक सदस्य पात्र

शैक्षिक योग्यता की कोई शर्त नहीं — बिना पढ़े-लिखे भी पात्र।


किस व्यवसाय के लिए लोन मिलता है?

  • उत्पादन: खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, लकड़ी का काम, धातु कार्य, वस्त्र उत्पादन
  • सेवा: ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर सेंटर, रिपेयरिंग शॉप, ट्रांसपोर्ट, होटल/रेस्तरां
  • व्यापार: किराना, मेडिकल स्टोर, कृषि उपकरण
  • ODOP (One District One Product): उत्तराखंड के जिला विशेष उत्पाद
  • हॉर्टिकल्चर/पशुपालन से जुड़े उद्यम

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • उत्तराखंड डोमिसाइल प्रमाण पत्र (स्थायी निवासी)
  • बैंक खाता पासबुक (Aadhaar-linked)
  • परियोजना रिपोर्ट (Project Report) — व्यवसाय का विस्तृत विवरण
  • जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC के लिए — 5% मार्जिन हेतु)
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू)
  • पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन — msy.uk.gov.in पर

  1. msy.uk.gov.in पर जाएं
  2. "Apply" या "Registration" पर क्लिक करें
  3. आधार और मोबाइल से रजिस्टर करें
  4. व्यवसाय का प्रकार और परियोजना विवरण भरें
  5. दस्तावेज अपलोड करें
  6. आवेदन सबमिट करें — आवेदन संख्या नोट करें

आवेदन के बाद

  1. संबंधित जिला उद्योग केंद्र (DTIC/DIC) में फाइल जाएगी
  2. वेरिफिकेशन के बाद बैंक को भेजा जाएगा
  3. बैंक से लोन स्वीकृति और सब्सिडी मिलेगी

Helpline

📞 +91-7617576909 (10:00 AM – 5:00 PM)


महत्वपूर्ण बातें

₹25 लाख तक लोन — उत्पादन क्षेत्र के लिए।

💰 30% तक सब्सिडी — ₹2 लाख तक की परियोजना पर।

🌿 +5% बोनस — महिला उद्यमी, दिव्यांग, ग्रामीण उद्यम और ODOP उत्पादों पर।

5 वर्ष में एक बार — पिछले 5 वित्तीय वर्षों में कोई सरकारी स्वरोजगार सहायता न ली हो।

📋 डोमिसाइल अनिवार्य — उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र जरूरी।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न: Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana में अधिकतम लोन कितना मिलता है? उत्तर: उत्पादन (Manufacturing) में ₹25 लाख, सेवा/व्यापार में ₹10 लाख।

प्रश्न: सब्सिडी कितनी मिलती है? उत्तर: परियोजना लागत और क्षेत्र पर निर्भर — ₹2 लाख तक की परियोजना पर 25-30%, उससे अधिक पर 25%।

प्रश्न: महिलाओं के लिए विशेष लाभ है? उत्तर: हां। महिलाओं को मार्जिन मनी 10% के बजाय 5% देनी होती है, और +5% अतिरिक्त सब्सिडी भी मिलती है।

प्रश्न: क्या शैक्षिक योग्यता अनिवार्य है? उत्तर: नहीं। कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं।

प्रश्न: आवेदन कहाँ करें? उत्तर: msy.uk.gov.in पर ऑनलाइन। Helpline: +91-7617576909।


संबंधित योजनाएं


यह जानकारी msy.uk.gov.in (Uttarakhand Official MSY Portal) से सत्यापित है। सब्सिडी दरें और मार्जिन मनी विवरण के लिए msy.uk.gov.in देखें। Helpline: +91-7617576909।

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