NSAP — राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, बुजुर्गों-विधवाओं को पेंशन
National Social Assistance Programme (NSAP) में गरीब बुजुर्गों को IGNOAPS, विधवाओं को IGNWPS और दिव्यांगों को IGNDPS के तहत ₹200-500/माह पेंशन मिलती है।
आधिकारिक लिंक
NSAP क्या है?
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक कल्याण योजना है जो BPL परिवारों के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को मासिक पेंशन देती है।
NSAP के तहत पाँच उप-योजनाएं हैं:
NSAP की 5 योजनाएं
| योजना | लाभार्थी | केंद्र से पेंशन |
|---|---|---|
| IGNOAPS | 60-79 वर्ष बुजुर्ग | ₹200/माह |
| IGNOAPS (80+) | 80+ वर्ष बुजुर्ग | ₹500/माह |
| IGNWPS | BPL विधवा (40-79 वर्ष) | ₹300/माह |
| IGNDPS | BPL दिव्यांग (18-79 वर्ष) | ₹300/माह |
| NFBS | BPL मृत्यु पर परिवार | ₹20,000 (एकमुश्त) |
राज्य सरकार भी अतिरिक्त पेंशन देती है (राज्य के अनुसार — ₹500-2,000/माह तक)।
पात्रता
IGNOAPS (बुजुर्ग पेंशन):
- 60 वर्ष या अधिक
- BPL परिवार (SECC 2011 सूची या राज्य BPL सूची)
IGNWPS (विधवा पेंशन):
- 40-79 वर्ष की विधवा
- BPL परिवार
IGNDPS (दिव्यांग पेंशन):
- 18-79 वर्ष और 80%+ दिव्यांगता
- BPL परिवार
ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- BPL राशन कार्ड / SECC 2011 में नाम
- आयु प्रमाण (बुजुर्ग के लिए)
- विधवा प्रमाण पत्र (IGNWPS के लिए)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (IGNDPS के लिए)
- बैंक पासबुक (DBT के लिए)
आवेदन कैसे करें
Gram Panchayat / Tehsil से:
Step 1 — आवेदन पत्र लें नज़दीकी Gram Panchayat / नगर पालिका / Block Office में जाएं और NSAP Application Form लें
Step 2 — फॉर्म भरें
- योजना का नाम (IGNOAPS/IGNWPS/IGNDPS)
- व्यक्तिगत जानकारी, BPL विवरण
- बैंक खाता जानकारी
Step 3 — दस्तावेज़ जमा करें आधार, BPL Card, आयु/विधवा/दिव्यांगता प्रमाण संलग्न करें
Step 4 — सत्यापन और पेंशन BDO / Municipality → राज्य → DBT से पेंशन शुरू
ऑनलाइन (राज्य पोर्टल से):
- nsap.nic.in → State Portal Link पर अपने राज्य का Portal
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q: क्या राज्य की अपनी पेंशन और NSAP दोनों मिल सकते हैं? A: NSAP केंद्र की है। राज्य की पेंशन के साथ combined benefit मिलता है।
Q: NFBS (मृत्यु सहायता) में परिवार को क्या करना होगा? A: मृत्यु के 3 माह के भीतर Gram Panchayat में आवेदन करें।
Q: पेंशन मिलना बंद हो जाए तो? A: ग्राम पंचायत / BDO / जिले के Social Welfare Dept में शिकायत करें।
Q: NSAP पेंशन कितनी है? A: केंद्र का हिस्सा ₹200-500। राज्य के हिस्से से यह ₹500-2,000/माह तक हो सकता है।
आधिकारिक लिंक
| उद्देश्य | लिंक |
|---|---|
| NSAP पोर्टल | nsap.nic.in |
| ग्रामीण विकास | rural.gov.in |
| हेल्पलाइन | 1800-11-0001 |
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