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PM Krishi Sinchayee Yojana — ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई पर 55-90% सब्सिडी

PM Krishi Sinchayee Yojana में किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली पर 55-90% सब्सिडी मिलती है। 'हर खेत को पानी' और 'More Crop Per Drop' मिशन के तहत आवेदन करें।

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अस्वीकरण: यह एक स्वतंत्र सूचनात्मक गाइड है। हम किसी भी सरकारी संस्था से संबद्ध नहीं हैं। कृपया हमेशा आधिकारिक वेबसाइट पर जाँच करें।

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PM Krishi Sinchayee Yojana क्या है?

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) केंद्र सरकार की एक योजना है जो किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर (सूक्ष्म सिंचाई) प्रणाली लगाने पर 55-90% सब्सिडी देती है।

इसके दो प्रमुख घटक हैं:

  • "हर खेत को पानी" — हर खेत तक पानी पहुँचाना
  • "More Crop Per Drop" — कम पानी में ज़्यादा उत्पादन

मुख्य लाभ

श्रेणी सब्सिडी
लघु/सीमांत किसान (SC/ST/महिला) 90% तक
सामान्य किसान 55%
ड्रिप इरिगेशन हाँ — सब्सिडी लागू
स्प्रिंकलर इरिगेशन हाँ — सब्सिडी लागू
मिनी स्प्रिंकलर हाँ — सब्सिडी लागू

फायदे:

  • पानी की 30-50% बचत
  • बिजली की बचत
  • उत्पादन में 40-50% वृद्धि
  • खरपतवार कम होता है

पात्रता — कौन आवेदन कर सकता है?

  • कोई भी भारतीय किसान जिसके पास कृषि भूमि हो
  • Tenant Farmer (पट्टे पर खेती करने वाले) भी पात्र
  • SHG / FPO के माध्यम से आवेदन संभव
  • न्यूनतम भूमि: राज्य के अनुसार अलग-अलग (सामान्यतः 0.5 एकड़)

ज़रूरी दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड
  2. भूमि रिकॉर्ड (खसरा/खतौनी/पट्टा)
  3. बैंक पासबुक
  4. किसान पंजीयन (राज्य पोर्टल पर)
  5. जाति प्रमाण पत्र (SC/ST के लिए)
  6. मोबाइल नंबर (आधार से लिंक)

आवेदन कैसे करें — स्टेप-बाय-स्टेप

राज्य कृषि विभाग पोर्टल से:

  1. अपने राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट खोलें
  2. "Micro Irrigation / PMKSY" सेक्शन में जाएं
  3. किसान पंजीकरण करें (आधार/मोबाइल से)
  4. आवेदन फॉर्म भरें — भूमि विवरण, उपकरण चुनें
  5. कोटेशन संलग्न करें (पैनलबद्ध vendor से)
  6. Submit → जिला कृषि अधिकारी की मंजूरी
  7. मंजूरी के बाद Vendor इंस्टालेशन करेगा
  8. सत्यापन के बाद सब्सिडी DBT से खाते में

राज्यवार पोर्टल:


अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q: ड्रिप और स्प्रिंकलर में क्या फर्क है? A: ड्रिप — पौधे की जड़ में सीधे पानी देता है (सब्जी/फल के लिए बेहतर)। स्प्रिंकलर — ऊपर से छिड़काव करता है (अनाज/दलहन के लिए)।

Q: पुराने किसान जो पहले सब्सिडी ले चुके हैं, क्या फिर ले सकते हैं? A: नई भूमि/नए उपकरण के लिए आवेदन हो सकता है। राज्य नीति के अनुसार।

Q: क्या किराए की जमीन पर PMKSY मिलेगा? A: हाँ, लेकिन न्यूनतम 7 वर्ष का पट्टा दस्तावेज़ होना चाहिए।

Q: सब्सिडी कितने समय में मिलती है? A: इंस्टालेशन और सत्यापन के बाद 30-60 दिनों में DBT से।


आधिकारिक लिंक

उद्देश्य लिंक
PMKSY पोर्टल pmksy.gov.in
MIS पोर्टल micnet.in
कृषि मंत्रालय agricoop.gov.in
हेल्पलाइन 1800-180-1551

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