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PM Awas Yojana Urban — शहरी गरीबों को पक्का घर और होम लोन सब्सिडी

PM Awas Yojana Urban (PMAY-U) 2.0 में EWS, LIG और MIG परिवारों को ₹2.5 लाख तक सहायता और Interest Subsidy Scheme का लाभ मिलता है। पात्रता, दस्तावेज़ और pmaymis.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की पूरी जानकारी।

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अस्वीकरण: यह एक स्वतंत्र सूचनात्मक गाइड है। हम किसी भी सरकारी संस्था से संबद्ध नहीं हैं। कृपया हमेशा आधिकारिक वेबसाइट पर जाँच करें।

PM Awas Yojana Urban क्या है?

PM Awas Yojana Urban (PMAY-U) भारत सरकार की प्रमुख शहरी आवास योजना है। इसका मकसद है — शहरों और कस्बों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को पक्का घर दिलाना। इसे 25 जून 2015 को "Housing for All" के संकल्प के साथ शुरू किया गया था।

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों की PM Awas Yojana Gramin (PMAY-G) से बिल्कुल अलग है — PMAY-U केवल शहरी क्षेत्रों के लिए है और इसे Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) चलाती है।

PMAY-U 2.0 — अभी चल रहा चरण (2024–2029)

2024 में सरकार ने PMAY-U का नया चरण शुरू किया जो 2029 तक चलेगा। इसके तहत:

  • 1 करोड़ शहरी परिवारों को घर देने का लक्ष्य
  • कुल सरकारी बजट: ₹2.5 लाख करोड़
  • PMAY-U 1.0 (2015–2024) में अब तक 1.25 करोड़ घर स्वीकृत, 98 लाख से अधिक घर पूरे हो चुके हैं

योजना की स्थिति: LIVE — PMAY-U 2.0 सक्रिय है और pmaymis.gov.in पर आवेदन खुले हैं।


मुख्य लाभ

PMAY-U 2.0 के तहत 4 अलग-अलग तरीकों से सहायता मिलती है। आपकी स्थिति के अनुसार एक component चुनना होगा — एक बार चुनने के बाद बदला नहीं जा सकता।

1. Beneficiary Led Construction (BLC) — अपनी जमीन पर घर बनाएं

अगर आपके पास खाली जमीन है लेकिन घर बनाने के पैसे नहीं हैं, सरकार सीधे पैसे देती है।

श्रेणी अधिकतम केंद्रीय सहायता
EWS ₹2.5 लाख तक

घर का न्यूनतम आकार: 21 वर्ग मीटर carpet area।

2. Affordable Housing in Partnership (AHP) — साझेदारी में घर

राज्य सरकार या निजी डेवलपर की परियोजना में EWS परिवारों को सस्ते दर पर घर मिलते हैं। प्रति घर सरकारी सहायता — नवीनतम अधिसूचना के अनुसार — आधिकारिक वेबसाइट देखें।

3. Affordable Rental Housing (ARH) — किराये का मकान

शहरों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों और EWS/LIG परिवारों के लिए सस्ता किराये का घर। नकद सब्सिडी नहीं मिलती — किराया बाजार दर से कम रखा जाता है।

4. Interest Subsidy Scheme (ISS) — होम लोन पर ब्याज में छूट

यह सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला विकल्प है। बैंक या NBFC से होम लोन लेने पर ब्याज दर पर सब्सिडी मिलती है। यह सब्सिडी एकमुश्त लोन account में जमा हो जाती है, जिससे आपकी EMI कम हो जाती है।

PMAY-U 1.0 के तहत Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) में मिलती थी:

श्रेणी वार्षिक आय ब्याज सब्सिडी अधिकतम पात्र लोन
EWS / LIG ₹6 लाख तक 6.5% ₹6 लाख
MIG-I ₹6 – 12 लाख 4% ₹9 लाख
MIG-II ₹12 – 18 लाख 3% ₹12 लाख

PMAY-U 2.0 में ISS की नई दरें और पात्र लोन राशि — नवीनतम अधिसूचना के अनुसार — pmaymis.gov.in पर देखें। CLSS की जगह अब ISS लागू है।


पात्रता (कौन आवेदन कर सकता है?)

आय श्रेणियां (PMAY-U 2.0)

श्रेणी वार्षिक पारिवारिक आय
EWS (Economically Weaker Section) ₹3 लाख तक
LIG (Lower Income Group) ₹3 लाख से ₹6 लाख
MIG (Middle Income Group) ₹6 लाख से ₹9 लाख

मुख्य शर्तें

  • आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम भारत में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए
  • पिछले 20 वर्षों में किसी सरकारी आवास योजना का लाभ न लिया हो (Rajiv Awas Yojana, PMAY-U 1.0 आदि शामिल)
  • आवेदक शहरी क्षेत्र का निवासी हो
  • परिवार की परिभाषा: पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे

महिला सह-स्वामित्व अनिवार्य

EWS और LIG श्रेणी में घर की रजिस्ट्री महिला के नाम पर या महिला को सह-मालिक बनाकर करना जरूरी है। अगर परिवार में कोई वयस्क महिला नहीं है, तो नियम में छूट मिल सकती है।

कौन पात्र नहीं है

  • जिनके नाम पहले से कहीं पक्का घर है
  • PMAY-U 1.0 या किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ पहले लिया हो
  • एक से अधिक component के लिए एक साथ आवेदन मान्य नहीं

ज़रूरी दस्तावेज़

दस्तावेज़ किसलिए
Aadhaar Card आवेदक और परिवार के सभी सदस्यों का — पहचान और OTP verification के लिए
आय प्रमाण पत्र सरकारी नौकरी — वेतन पर्ची; व्यवसाय — CA सर्टिफिकेट या ITR
जमीन के कागज BLC component के लिए — जमीन का मालिकाना प्रमाण
बैंक पासबुक Aadhaar से linked बैंक खाता — DBT के लिए अनिवार्य
लोन दस्तावेज़ ISS component के लिए — होम लोन sanction letter
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर Aadhaar से registered — OTP के लिए
स्व-घोषणा पत्र यह कि परिवार के नाम कोई पक्का घर नहीं है
जाति प्रमाण पत्र SC/ST/OBC हैं तो — अतिरिक्त state-level लाभ के लिए

आवेदन कैसे करें — स्टेप-बाय-स्टेप

ऑनलाइन आवेदन (pmaymis.gov.in के ज़रिए)

स्टेप 1: अपने फोन या कंप्यूटर पर pmaymis.gov.in खोलें।

स्टेप 2: PMAY-U 2.0 apply लिंक पर जाएं। पहले पात्रता जांचें — Aadhaar नंबर डालकर confirm करें कि आप eligible हैं।

स्टेप 3: 4 components में से एक चुनें — BLC, AHP, ARH, या ISS। ध्यान दें: यह चुनाव बाद में बदला नहीं जा सकता।

स्टेप 4: Aadhaar-linked मोबाइल पर आए OTP से verify करें।

स्टेप 5: आवेदन फॉर्म भरें:

  • व्यक्तिगत जानकारी (नाम, जन्मतिथि, पता)
  • परिवार के सदस्यों की जानकारी
  • वार्षिक आय का विवरण
  • बैंक खाता नंबर (Aadhaar linked)

स्टेप 6: ज़रूरी दस्तावेज़ upload करें।

स्टेप 7: फॉर्म submit करें। एक Assessment ID मिलेगी — इसे screenshot लें या लिख लें। यही आपका reference number है।

महत्वपूर्ण: फॉर्म भरने से योजना का लाभ तुरंत नहीं मिल जाता। आपके State/UT/ULB (नगर निगम) द्वारा verification के बाद ही अनुमोदन होता है।

ऑफलाइन आवेदन (CSC या ULB से)

अगर online apply करना मुश्किल लगे:

  • नजदीकी Common Service Centre (CSC / Jan Seva Kendra) पर जाएं
  • अपने शहर की Urban Local Body — नगर निगम, नगर पालिका, या नगर पंचायत के कार्यालय में जाएं
  • कर्मचारी आपका फॉर्म भरने और दस्तावेज़ submit करने में मदद करेंगे

ISS के लिए अलग प्रक्रिया (होम लोन के साथ)

अगर आप Interest Subsidy Scheme चुनते हैं:

  1. ऊपर बताए अनुसार pmaymis.gov.in पर Assessment ID लें
  2. किसी भी scheduled bank (SBI, HDFC, PNB आदि), housing finance company, या microfinance institution से होम लोन के लिए आवेदन करें
  3. Bank आपकी PMAY-U eligibility और Assessment ID verify करेगा
  4. लोन स्वीकृत होने के बाद subsidy राशि सीधे आपके लोन account में जमा कर दी जाती है — इससे outstanding loan कम होता है और EMI घट जाती है

आवेदन / भुगतान स्टेटस कैसे चेक करें

pmaymis.gov.in पर

  1. pmaymis.gov.in खोलें
  2. "Track Your Assessment Status" section में जाएं
  3. अपनी Assessment ID या Aadhaar नंबर डालें
  4. आवेदन की वर्तमान स्थिति दिखेगी — pending verification, approved, या rejected

बैंक के ज़रिए (ISS के लिए)

  • अपने होम लोन वाले बैंक की branch में जाएं और PMAY subsidy status पूछें
  • Net Banking में loan account खोलें — subsidy की राशि अलग से दिखती है
  • Bank passbook update कराएं

PMAY-U Dashboard

  • dashboard.pmay-urban.gov.in — state-wise और city-wise progress देख सकते हैं

Helpline नंबर


अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. PMAY-U और PMAY-G में क्या फर्क है? PMAY-U शहरी क्षेत्रों (cities, towns, notified areas) के लिए है, जबकि PMAY-G (Gramin) गांवों के लिए। दोनों अलग-अलग मंत्रालय चलाते हैं और अलग-अलग portals हैं — शहर में रहते हैं तो pmaymis.gov.in, गांव में हैं तो pmayg.nic.in।

2. क्या किराये के मकान में रहने वाले भी आवेदन कर सकते हैं? हां। शर्त सिर्फ यह है कि आपके या परिवार के किसी सदस्य के नाम भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। जो लोग किराये पर या झुग्गी में रहते हैं, वे पात्र हैं।

3. होम लोन पर ब्याज सब्सिडी कैसे काम करती है? ISS (Interest Subsidy Scheme) के तहत बैंक सरकार से subsidy claim करता है और इसे आपके लोन account में एकमुश्त जमा कर देता है। इससे आपका outstanding loan कम हो जाता है और हर महीने की EMI घट जाती है। वर्तमान PMAY-U 2.0 ISS दरें — नवीनतम अधिसूचना के अनुसार — pmaymis.gov.in पर देखें।

4. एक बार component चुनने के बाद बदल सकते हैं? नहीं। BLC, AHP, ARH, या ISS — जो एक बार चुना वह final है। इसलिए आवेदन से पहले ध्यान से सोचें कि आपकी स्थिति के लिए कौन सा सबसे सही है।

5. Assessment ID मिलने के बाद कितने दिन में लाभ मिलेगा? Assessment ID मिलना सिर्फ registration है, approval नहीं। इसके बाद आपका शहर की ULB physical verification करेगी। BLC के लिए जमीन का निरीक्षण होता है। ISS के लिए बैंक अलग प्रक्रिया पूरी करता है। समय सीमा state और ULB के workload पर निर्भर करती है।

6. क्या SC/ST/OBC को अलग से कोई लाभ है? केंद्र सरकार की PMAY-U में आय के आधार पर लाभ मिलता है। हालांकि कई राज्य सरकारें SC/ST/OBC को अतिरिक्त subsidy देती हैं। अपने राज्य की State Housing Board या नगर निगम से इस बारे में पूछें।

7. PMAY-U 1.0 का लाभ लिया है तो PMAY-U 2.0 में आवेदन कर सकते हैं? नहीं। PMAY-U 1.0 के तहत जिन्होंने किसी भी component का लाभ लिया है, वे PMAY-U 2.0 के लिए पात्र नहीं हैं।

8. महिला को सह-मालिक क्यों बनाना पड़ता है? EWS/LIG श्रेणी में यह अनिवार्य शर्त है। सरकार का उद्देश्य है कि महिला का नाम संपत्ति में हो — इससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है और वे सशक्त बनती हैं। इस शर्त को पूरा न करने पर लाभ नहीं मिलेगा।


आधिकारिक लिंक

उद्देश्य लिंक
मुख्य पोर्टल और आवेदन https://pmaymis.gov.in
PMAY-U 2.0 जानकारी https://pmay-urban.gov.in
Progress Dashboard https://dashboard.pmay-urban.gov.in
MoHUA (मंत्रालय) https://mohua.gov.in
PMAY-G (ग्रामीण) — अलग योजना https://pmayg.nic.in

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