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MP Vriddha Pension Yojana — ₹600/माह बुजुर्गों को पेंशन (IGNOAP)

मध्यप्रदेश में 60+ वर्ष के BPL बुजुर्गों को ₹600/माह पेंशन DBT से। IGNOAP योजना में socialsecurity.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।

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अस्वीकरण: यह एक स्वतंत्र सूचनात्मक गाइड है। हम किसी भी सरकारी संस्था से संबद्ध नहीं हैं। कृपया हमेशा आधिकारिक वेबसाइट पर जाँच करें।

आधिकारिक लिंक

MP Vriddha Pension Yojana क्या है?

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAP) केंद्र और मध्यप्रदेश सरकार की मिली-जुली योजना है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन जी रहे बुजुर्गों को हर महीने ₹600 पेंशन दी जाती है। यह राशि सीधे बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारा भेजी जाती है।


मुख्य लाभ

विवरण जानकारी
पेंशन राशि (60-79 वर्ष) ₹600/माह (₹200 केंद्र + ₹400 राज्य)
पेंशन राशि (80+ वर्ष) ₹600/माह (₹500 केंद्र + ₹100 राज्य)
भुगतान माध्यम DBT — सीधे बैंक खाते में
राज्य मध्यप्रदेश
विभाग सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

कौन पात्र है?

आयु: 60 वर्ष या उससे अधिक (पुरुष/महिला दोनों)

आय सीमा: परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होना चाहिए — भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार

निवास: मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी

समग्र ID: आवेदक के पास मध्यप्रदेश समग्र ID होना आवश्यक

अपात्र: जो पहले से किसी सरकारी पेंशन (सेवानिवृत्ति पेंशन आदि) का लाभ ले रहे हों


आवश्यक दस्तावेज

  • आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट)
  • BPL राशन कार्ड या BPL प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • समग्र ID
  • बैंक खाते की पासबुक (खाता आधार से लिंक होना चाहिए)
  • 3 पासपोर्ट साइज फोटो
  • मध्यप्रदेश निवास प्रमाण पत्र

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन आवेदन (ग्रामीण क्षेत्र)

  1. ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत कार्यालय में जाएं
  2. पेंशन आवेदन फॉर्म लें (या socialsecurity.mp.gov.in से डाउनलोड करें)
  3. सभी दस्तावेज संलग्न करें
  4. 3 पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं
  5. भरा हुआ फॉर्म जमा करें — रसीद प्राप्त करें

ऑफलाइन आवेदन (शहरी क्षेत्र)

  1. नगर पालिका / नगर पंचायत / नगर निगम कार्यालय में जाएं
  2. वही दस्तावेज और फॉर्म जमा करें

ऑनलाइन आवेदन

  1. socialsecurity.mp.gov.in पर जाएं
  2. "ऑनलाइन पेंशन आवेदन" लिंक पर क्लिक करें
  3. समग्र ID और आधार नंबर भरें
  4. दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें

पेंशन स्थिति कैसे जांचें?

  • socialsecurity.mp.gov.in पर "पेंशन की जानकारी" में अपनी समग्र ID डालकर स्थिति देखें
  • या CM Helpline 181 पर कॉल करें

महत्वपूर्ण बातें

⚠️ पेंशन केवल BPL परिवारों को मिलती है। APL कार्ड धारकों के लिए यह योजना लागू नहीं।

✅ 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को केंद्र सरकार का योगदान ₹500/माह हो जाता है (कुल पेंशन समान ₹600 रहती है)।

📱 आधार-लिंक्ड बैंक खाता अनिवार्य है — बिना इसके DBT नहीं होगा।

🔄 हर साल जीवन प्रमाण (Life Certificate) देना होता है — नवंबर महीने में पंचायत या बैंक में।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न: MP में वृद्धा पेंशन कितनी मिलती है? उत्तर: मध्यप्रदेश में 60-79 वर्ष के BPL बुजुर्गों को ₹600/माह पेंशन मिलती है (₹200 केंद्र + ₹400 राज्य)। 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी ₹600/माह (₹500 केंद्र + ₹100 राज्य) मिलती है।

प्रश्न: वृद्धा पेंशन के लिए न्यूनतम आयु क्या है? उत्तर: 60 वर्ष।

प्रश्न: क्या APL परिवार के बुजुर्ग इस पेंशन के पात्र हैं? उत्तर: नहीं। यह योजना केवल BPL परिवारों के लिए है।

प्रश्न: पेंशन के लिए कहां आवेदन करें? उत्तर: ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका/नगर निगम कार्यालय में। ऑनलाइन भी socialsecurity.mp.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न: पेंशन के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए? उत्तर: आयु प्रमाण, BPL राशन कार्ड/प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, समग्र ID, आधार-लिंक्ड बैंक पासबुक, और 3 फोटो।

प्रश्न: पेंशन कब से मिलनी शुरू होती है? उत्तर: आवेदन स्वीकृत होने के बाद अगले महीने से पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है।


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यह जानकारी सामाजिक न्याय विभाग मध्यप्रदेश और socialsecurity.mp.gov.in से सत्यापित है। योजना की नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें।

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