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मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना राजस्थान — बेरोजगारी भत्ता ₹4,500/माह

राजस्थान युवा सम्बल योजना में बेरोजगार ग्रेजुएट को ₹4,500 और महिला/दिव्यांग को ₹5,000/माह बेरोजगारी भत्ता मिलता है। employment.livelihoods.rajasthan.gov.in पर आवेदन करें।

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अस्वीकरण: यह एक स्वतंत्र सूचनात्मक गाइड है। हम किसी भी सरकारी संस्था से संबद्ध नहीं हैं। कृपया हमेशा आधिकारिक वेबसाइट पर जाँच करें।

आधिकारिक लिंक

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना क्या है?

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना राजस्थान सरकार की एक बेरोजगारी भत्ता योजना है जो शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने तक मासिक भत्ता देती है।

  • पुरुष: ₹4,500/माह
  • महिला / दिव्यांग / ट्रांसजेंडर: ₹5,000/माह

साथ ही IT प्रशिक्षण और स्किल ट्रेनिंग भी दी जाती है।


मुख्य लाभ

श्रेणी मासिक भत्ता
पुरुष ₹4,500
महिला ₹5,000
दिव्यांग ₹5,000
ट्रांसजेंडर ₹5,000
अवधि अधिकतम 2 वर्ष

पात्रता

  • राजस्थान का मूल निवासी
  • आयु: 21 से 35 वर्ष (SC/ST/दिव्यांग: 5 साल छूट)
  • स्नातक (Graduation) या उससे अधिक पास
  • राजस्थान रोजगार विभाग में पंजीकृत बेरोजगार
  • परिवार की वार्षिक आय: ₹2 लाख से कम

पात्र नहीं:

  • जो पहले से नौकरी में हैं
  • जो केंद्र/राज्य की अन्य बेरोजगारी भत्ता योजना ले रहे हैं

ज़रूरी दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड
  2. जन आधार कार्ड (राजस्थान)
  3. मूल निवास प्रमाण पत्र
  4. स्नातक/शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  5. रोजगार पंजीकरण प्रमाण (Employment Exchange)
  6. बैंक पासबुक (आधार/जन आधार से लिंक)
  7. आय प्रमाण पत्र

आवेदन कैसे करें

SSO पोर्टल से:

  1. sso.rajasthan.gov.in पर Login करें
  2. "Unemployment Allowance" या "Yuva Sambal" खोजें
  3. जन आधार ID से वेरिफाई करें
  4. आवेदन फॉर्म भरें → दस्तावेज़ अपलोड → Submit

Employment Exchange पर:

  • नज़दीकी जिला रोजगार कार्यालय में जाएं
  • ऑफलाइन आवेदन दें

स्किल ट्रेनिंग (अनिवार्य)

  • भत्ता पाने के लिए ऑनलाइन IT ट्रेनिंग (2 घंटे/दिन) पूरी करनी होती है
  • Rajasthan Knowledge Corporation (RKCL) के माध्यम से
  • ट्रेनिंग पूरी न होने पर भत्ता रुक सकता है

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q: B.Ed / MBA / LLB वाले भी पात्र हैं? A: हां। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।

Q: भत्ता कितने समय तक मिलेगा? A: अधिकतम 2 साल तक। नौकरी मिल जाए तो बंद हो जाता है।

Q: Employment Exchange में पंजीकरण जरूरी है? A: हां। Employment Exchange में पंजीकरण अनिवार्य है।

Q: आवेदन कब से करें? A: रोजगार पंजीकरण और स्नातक के बाद 1 वर्ष के भीतर आवेदन करें।


आधिकारिक लिंक

उद्देश्य लिंक
आवेदन sso.rajasthan.gov.in
Employment विभाग employment.livelihoods.rajasthan.gov.in
हेल्पलाइन 181

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