Haryana Divyang Pension Yojana — 60% दिव्यांगता पर ₹3,000/माह
हरियाणा Divyang Pension Scheme में 60-100% दिव्यांगता वाले 18+ हरियाणवी नागरिकों को ₹3,000/माह। स्व-आय असंगठित श्रम न्यूनतम मजदूरी से कम। saralharyana.gov.in पर आवेदन।
Haryana Divyang Pension Yojana क्या है?
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना (Haryana Disabled Persons Pension Scheme) हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसमें 60% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले हरियाणा के निवासियों को ₹3,000 प्रति माह पेंशन दी जाती है। राशि DBT से सीधे बैंक खाते में आती है।
मुख्य लाभ
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| पेंशन राशि | ₹3,000/माह (1 जनवरी 2024 से) |
| न्यूनतम दिव्यांगता | 60% या उससे अधिक |
| न्यूनतम आयु | 18 वर्ष |
| निवास शर्त | हरियाणा में 3+ वर्ष से निवास |
| भुगतान | DBT — सीधे बैंक खाते में |
कौन पात्र है?
✅ दिव्यांगता: 60% से 100% तक मान्य विकलांगता
✅ आयु: 18 वर्ष या उससे अधिक
✅ निवास: हरियाणा का डोमिसाइल और आवेदन के समय कम से कम 3 वर्ष से हरियाणा में निवास
✅ आय: स्व-आय (Self Income) असंगठित श्रम की न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages of Unskilled Labour) से कम होनी चाहिए (हरियाणा श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित)
मान्य दिव्यांगता के प्रकार
- दृष्टिबाधित (Blindness)
- कम दृष्टि (Low Vision)
- कुष्ठ रोग मुक्त (Leprosy Cured)
- श्रवण बाधित (Hearing Impairment)
- गति विकलांगता (Locomotor Disability)
- मानसिक मंदता (Mental Retardation)
- मानसिक रोग (Mental Illness)
दिव्यांगता प्रमाण पत्र: सरकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी UDID Card (Unique Disability ID) या सरकारी चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज
- UDID Card (Unique Disability ID) या जिला मेडिकल बोर्ड का दिव्यांगता प्रमाण पत्र (60%+)
- आधार कार्ड (पहचान एवं आयु प्रमाण)
- Parivar Pehchan Patra (PPP) — हरियाणा परिवार पहचान पत्र
- हरियाणा मूल निवास/डोमिसाइल प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (स्व-आय न्यूनतम मजदूरी से कम)
- बैंक खाते की पासबुक (आधार-लिंक्ड)
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन — Antyodaya-SARAL Portal से
- saralharyana.gov.in पर जाएं
- "Divyang Pension" या "Disability Pension" सर्च करें
- PPP ID और आधार से लॉग इन करें
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज अपलोड करें
- आवेदन सबमिट करें — आवेदन संख्या नोट करें
अंत्योदय/सरल केंद्र से
- नजदीकी सरल केंद्र या अंत्योदय सेवा केंद्र पर जाएं
- UDID Card/दिव्यांगता प्रमाण पत्र और सभी दस्तावेज साथ लाएं
- आवेदन भरवाएं और रसीद लें
UDID Card नहीं है तो?
- swavlambancard.gov.in पर जाएं या नजदीकी जिला अस्पताल/CMO कार्यालय से संपर्क करें
- मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांगता का आकलन होगा
- 60%+ दिव्यांगता प्रमाणित होने पर UDID Card मिलेगा
पेंशन स्थिति कैसे जांचें?
- saralharyana.gov.in → "Track Application" → आवेदन संख्या डालें
- sewa.haryana.gov.in पर पेंशन स्थिति की जानकारी
महत्वपूर्ण बातें
✅ ₹3,000/माह — 1 जनवरी 2024 से लागू।
💳 DBT — राशि सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खाते में।
📋 60%+ दिव्यांगता अनिवार्य — UDID Card या सरकारी मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र जरूरी।
🏠 3 वर्ष हरियाणा निवास — आवेदन के समय से कम से कम 3 साल से हरियाणा में रह रहे हों।
💰 आय सीमा: केवल स्व-आय (Self Income) देखी जाती है — परिवार की नहीं।
🔄 पात्र लाभार्थी प्रति माह जुड़ते हैं — वर्ष में कभी भी आवेदन किया जा सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न: Haryana Divyang Pension में कितनी पेंशन मिलती है? उत्तर: ₹3,000 प्रति माह (1 जनवरी 2024 से)।
प्रश्न: न्यूनतम दिव्यांगता प्रतिशत क्या है? उत्तर: 60% या उससे अधिक।
प्रश्न: कौन-कौन सी दिव्यांगता मान्य है? उत्तर: अंधापन, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण बाधित, गति विकलांगता, मानसिक मंदता और मानसिक रोग।
प्रश्न: UDID Card कहाँ बनता है? उत्तर: swavlambancard.gov.in पर ऑनलाइन या नजदीकी जिला अस्पताल/CMO कार्यालय से।
प्रश्न: आवेदन कहाँ करें? उत्तर: saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन या नजदीकी सरल/अंत्योदय केंद्र पर।
प्रश्न: क्या बाहरी राज्य के दिव्यांग पात्र हैं? उत्तर: नहीं। हरियाणा का डोमिसाइल होना और कम से कम 3 वर्ष से हरियाणा में रहना अनिवार्य है।
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यह जानकारी sewa.haryana.gov.in/haryana-divyang-pension-schemes/ और socialjusticehry.gov.in से सत्यापित है। ₹3,000/माह पेंशन 1 जनवरी 2024 से प्रभावी। UDID Card के लिए swavlambancard.gov.in देखें।
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