EPF/PF ऑनलाइन कैसे निकालें और बैलेंस कैसे चेक करें (कर्मचारी भविष्य निधि)
PF बैलेंस ऑनलाइन चेक करें, EPF पैसा निकालें, PF नए नियोक्ता को ट्रांसफर करें, UAN एक्टिवेट करें और PF क्लेम स्टेटस ट्रैक करें — पूरी जानकारी स्टेप-बाय-स्टेप।
आधिकारिक लिंक
EPF/PF क्या है?
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित एक रिटायरमेंट बचत योजना है।
EPF के तहत:
- हर महीने आपकी मूल वेतन + DA का 12% काटा जाता है
- आपका नियोक्ता भी बराबर 12% योगदान करता है (8.33% EPS पेंशन में, 3.67% EPF में)
- यह पैसा ब्याज कमाता है (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 8.25%) और आपके करियर के दौरान बढ़ता रहता है
- हर सदस्य को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) मिलता है जो सभी नौकरियों में एक ही रहता है
EPF 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, और ₹15,000/माह तक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर (हालांकि कई अधिक वेतन वाले कर्मचारी भी कवर होते हैं)।
PF बैलेंस ऑनलाइन कैसे चेक करें
EPF बैलेंस चेक करने के 4 आसान तरीके हैं:
तरीका 1: EPFO मेंबर पासबुक पोर्टल
- https://passbook.epfindia.gov.in/ पर जाएं
- अपना UAN और पासवर्ड दर्ज करें
- कैप्चा भरें और लॉगिन पर क्लिक करें
- अपनी मेंबर ID चुनें (कंपनी के अनुसार)
- महीने-वार योगदान और ब्याज के साथ आपकी पासबुक दिखाई देगी
- आप पासबुक को PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं
तरीका 2: UMANG ऐप
- Google Play Store या Apple App Store से UMANG ऐप डाउनलोड करें
- ऐप खोलें और EPFO खोजें
- Employee Centric Services → View Passbook चुनें
- अपना UAN और पंजीकृत मोबाइल पर भेजा गया OTP दर्ज करें
- बैलेंस के साथ पूरी पासबुक देखने के लिए अपनी मेंबर ID चुनें
तरीका 3: मिस्ड कॉल
- आपका मोबाइल नंबर UAN से लिंक होना चाहिए
- अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 011-22901406 पर मिस्ड कॉल दें
- आपको PF बैलेंस, अंतिम योगदान और मेंबर ID के साथ SMS प्राप्त होगा
नोट: यह सेवा केवल UAN एक्टिवेट और KYC लिंक वाले सदस्यों के लिए उपलब्ध है।
तरीका 4: SMS
- EPFOHO UAN लिखकर 7738299899 पर SMS भेजें
- अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से भेजें
- SMS द्वारा PF बैलेंस प्राप्त होगा
- हिंदी में संदेश चाहिए तो भेजें: EPFOHO UAN HIN
उपलब्ध भाषाएं: अंग्रेजी (ENG), हिंदी (HIN), पंजाबी (PUN), गुजराती (GUJ), मराठी (MAR), कन्नड़ (KAN), तेलुगू (TEL), तमिल (TAM), मलयालम (MAL), बंगाली (BEN)।
PF ऑनलाइन कैसे निकालें (स्टेप-बाय-स्टेप)
EPFO यूनिफाइड मेंबर पोर्टल के माध्यम से आप पूरी तरह ऑनलाइन PF निकाल सकते हैं। किसी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं।
पूर्व आवश्यकताएं
- UAN एक्टिवेट होना चाहिए
- Aadhaar, PAN, और बैंक खाता लिंक और सत्यापित होना चाहिए (KYC पूरा)
- बैंक खाता UAN के साथ सीड होना चाहिए (IFSC कोड आवश्यक)
- आपके नियोक्ता ने आपकी KYC जानकारी को मंजूरी दी हो
PF ऑनलाइन निकालने के चरण
- https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/ पर जाएं
- अपने UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें
- Online Services → Claim (Form-31, 19, 10C & 10D) पर क्लिक करें
- अपनी जानकारी सत्यापित करें — नाम, जन्मतिथि, Aadhaar, PAN, बैंक खाता
- अपना बैंक खाता नंबर दर्ज करें और Verify पर क्लिक करें
- एक प्रमाणपत्र दिखाई देगा — आगे बढ़ने के लिए Yes पर क्लिक करें
- Proceed for Online Claim पर क्लिक करें
- ड्रॉपडाउन से क्लेम का प्रकार चुनें:
- PF Advance (Form 31) — आंशिक/एडवांस निकासी के लिए
- PF Final Settlement (Form 19) — पूर्ण PF निकासी के लिए
- Pension Withdrawal (Form 10C) — EPS निकासी के लिए (10 वर्ष से कम सेवा)
- Pension (Form 10D) — मासिक पेंशन के लिए (10+ वर्ष सेवा, आयु 58+)
- क्लेम प्रकार के अनुसार आवश्यक जानकारी भरें
- अपना पता दर्ज करें और जरूरत होने पर दस्तावेज अपलोड करें
- Submit पर क्लिक करें और अपना ट्रैकिंग ID नोट करें
- आपके नियोक्ता को क्लेम को मंजूरी देनी होगी (कुछ क्लेम प्रकारों के लिए)
- मंजूरी के बाद, राशि सीधे आपके लिंक किए गए बैंक खाते में जमा हो जाएगी
PF निकासी के प्रकार
एडवांस निकासी (आंशिक — Form 31)
नौकरी करते हुए विशेष उद्देश्यों के लिए PF का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं:
| उद्देश्य | कितना निकाल सकते हैं | शर्तें |
|---|---|---|
| चिकित्सा उपचार | 6 महीने की मूल वेतन या कर्मचारी हिस्सा + ब्याज (जो कम हो) | स्वयं, पति/पत्नी, बच्चों या माता-पिता के लिए |
| शादी | कर्मचारी हिस्से का 50% तक | स्वयं, बेटा, बेटी या भाई-बहन; 7+ वर्ष सेवा |
| शिक्षा | कर्मचारी हिस्से का 50% तक | 10वीं के बाद स्वयं या बच्चों की शिक्षा; 7+ वर्ष सेवा |
| मकान खरीद/निर्माण | 36 महीने की मूल वेतन (या कुल लागत) तक | 5+ वर्ष सेवा आवश्यक |
| होम लोन चुकौती | 36 महीने की मूल वेतन तक | 3+ वर्ष सेवा आवश्यक |
| मकान मरम्मत | 12 महीने की मूल वेतन तक | 5+ वर्ष सेवा; मकान 5+ वर्ष पुराना |
| रिटायरमेंट से पहले (1 वर्ष पूर्व) | कुल PF बैलेंस का 90% तक | आयु 54+ या रिटायरमेंट से 1 वर्ष के भीतर |
COVID-19 विशेष निकासी एक अस्थायी प्रावधान था जिसमें 3 महीने की मूल वेतन या PF बैलेंस का 75% (जो कम हो) निकालने की अनुमति थी। यह योजना समाप्त हो चुकी है लेकिन आपातकाल में पुनः शुरू हो सकती है।
पूर्ण निकासी (Form 19)
इन स्थितियों में आप पूरा PF बैलेंस निकाल सकते हैं:
- रिटायरमेंट — 58 वर्ष की आयु पर
- इस्तीफा/नौकरी बदलना — नौकरी छोड़ने के बाद लगातार 2 महीने बेरोजगार रहने पर
- भारत से स्थायी प्रवास
- महिला सदस्य शादी के लिए नौकरी छोड़ने पर (और कुछ समय काम न करने पर)
महत्वपूर्ण: नौकरी बदलने पर PF निकालने के बजाय ट्रांसफर करना बेहतर है ताकि बचत बढ़ती रहे और टैक्स न लगे।
PF नए नियोक्ता को ट्रांसफर
नौकरी बदलने पर, अपने पुराने PF को निकालने की बजाय नए PF खाते में ट्रांसफर करें। इससे आपकी सेवा अवधि और कर लाभ बरकरार रहते हैं।
PF ऑनलाइन ट्रांसफर कैसे करें
- https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/ पर जाएं
- अपने UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें
- Online Services → One Member – One EPF Account (Transfer Request) पर क्लिक करें
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी और PF खाता विवरण सत्यापित करें
- आपके पिछले नियोक्ता और वर्तमान नियोक्ता की जानकारी दिखेगी
- चुनें कि कौन सा नियोक्ता क्लेम को प्रमाणित करेगा (वर्तमान या पिछला)
- Get OTP पर क्लिक करें — OTP Aadhaar-लिंक मोबाइल पर आएगा
- OTP दर्ज करें और Submit पर क्लिक करें
- चयनित नियोक्ता को मंजूरी के लिए ट्रांसफर अनुरोध प्राप्त होगा
- मंजूरी के बाद, पुराना PF बैलेंस आपके वर्तमान खाते में मिला दिया जाएगा
ट्रांसफर में नियोक्ता की मंजूरी के बाद आमतौर पर 15-30 दिन लगते हैं।
UAN कैसे एक्टिवेट करें
सभी EPF सेवाओं के लिए आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जरूरी है। नियोक्ता इसे आवंटित करता है, लेकिन आपको इसे एक्टिवेट करना होता है।
UAN एक्टिवेट करने के चरण
- https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/ पर जाएं
- Activate UAN पर क्लिक करें (Important Links के अंतर्गत)
- अपना UAN, Aadhaar नंबर (या PAN या मेंबर ID) दर्ज करें
- रिकॉर्ड के अनुसार अपना नाम और जन्मतिथि दर्ज करें
- अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें
- OTP भेजा जाएगा — इसे दर्ज करें और सत्यापित करें
- SMS द्वारा आपके मोबाइल पर पासवर्ड भेजा जाएगा
- UAN और इस पासवर्ड से लॉगिन करें (पहले लॉगिन के बाद बदलें)
KYC कैसे लिंक करें (Aadhaar, PAN, बैंक)
- यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करें
- Manage → KYC पर जाएं
- अपना Aadhaar, PAN, और बैंक खाता विवरण जोड़ें
- Save पर क्लिक करें — जानकारी सत्यापन के लिए आपके नियोक्ता को भेजी जाएगी
- नियोक्ता की मंजूरी के बाद, स्थिति Verified ✅ हो जाएगी
- Aadhaar सत्यापन के बाद, Aadhaar-लिंक मोबाइल OTP के लिए पंजीकृत नंबर बन जाएगा
सुझाव: पहले KYC पूरा करें। सत्यापित KYC के बिना आप कोई ऑनलाइन क्लेम दाखिल नहीं कर सकते।
आवश्यक दस्तावेज
PF निकासी के लिए
- UAN (एक्टिवेट)
- Aadhaar (UAN से लिंक)
- PAN कार्ड (UAN से लिंक, ₹50,000 से अधिक निकासी पर अनिवार्य)
- बैंक खाता (सही IFSC के साथ UAN से लिंक)
- कैंसिल चेक या बैंक पासबुक कॉपी (सत्यापन के लिए)
- Form 15G/15H (TDS से बचने के लिए, यदि लागू हो)
PF ट्रांसफर के लिए
- UAN (दोनों नौकरियों में एक ही)
- पिछले और वर्तमान नियोक्ता की मेंबर ID
- Aadhaar-लिंक मोबाइल OTP के लिए
प्रोसेसिंग समय
| क्लेम प्रकार | सामान्य प्रोसेसिंग समय |
|---|---|
| PF अंतिम निपटान (Form 19) | 10-20 दिन |
| PF एडवांस (Form 31) | 15-20 दिन |
| पेंशन निकासी (Form 10C) | 15-20 दिन |
| PF ट्रांसफर | 15-30 दिन |
| ऑटो-सेटलमेंट (Aadhaar-सत्यापित) | 3-10 दिन |
PF क्लेम स्टेटस कैसे ट्रैक करें
- https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/ पर लॉगिन करें
- Online Services → Track Claim Status पर जाएं
- अपनी मेंबर ID दर्ज करें या डैशबोर्ड पर स्टेटस अपडेट देखें
आप UMANG ऐप में EPFO सेवाओं के तहत भी ट्रैक कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. क्या PF निकासी पर टैक्स लगता है?
- 5 वर्ष की लगातार सेवा से पहले निकालने पर राशि कर योग्य है
- ₹50,000 से अधिक निकासी पर 10% TDS काटा जाता है (PAN लिंक होने पर)
- PAN लिंक न होने पर 20% TDS
- कुल आय कर सीमा से कम होने पर TDS से बचने के लिए Form 15G (60 वर्ष से कम) या Form 15H (वरिष्ठ नागरिक) जमा करें
- 5 वर्ष की सेवा के बाद निकासी पूरी तरह कर-मुक्त है
2. क्या नौकरी करते हुए PF निकाल सकते हैं?
हां, चिकित्सा आपातकाल, शादी, शिक्षा या मकान खरीद जैसी विशिष्ट परिस्थितियों में एडवांस/आंशिक निकासी कर सकते हैं। नौकरी करते हुए पूर्ण निकासी नहीं कर सकते।
3. PF निकासी में कितना समय लगता है?
ऑनलाइन क्लेम में आमतौर पर 10-20 दिन लगते हैं। Aadhaar सत्यापित और KYC पूरा होने पर ऑटो-सेटलमेंट 3-10 दिन में हो सकता है।
4. नियोक्ता ने KYC या क्लेम मंजूर नहीं किया तो?
पहले नियोक्ता के HR विभाग से संपर्क करें। उत्तर न मिलने पर https://epfigms.gov.in/ पर शिकायत दर्ज करें या EPFO हेल्पलाइन: 1800-118-005 (टोल-फ्री) पर कॉल करें।
5. UAN नहीं है तो क्या PF निकाल सकते हैं?
नहीं। सभी ऑनलाइन सेवाओं के लिए UAN अनिवार्य है। नियोक्ता से UAN मांगें। सैलरी स्लिप पर भी UAN देख सकते हैं या हेल्पलाइन से अनुरोध कर सकते हैं।
6. नौकरी छोड़ने के बाद PF नहीं निकाला तो क्या होगा?
योगदान बंद होने के बाद 3 वर्ष तक PF पर ब्याज मिलता रहता है। उसके बाद खाता निष्क्रिय हो जाता है — ब्याज बंद लेकिन पैसा सुरक्षित रहता है। Form 19 दाखिल करके कभी भी क्लेम कर सकते हैं।
7. एडवांस निकासी कितनी बार कर सकते हैं?
एडवांस निकासी की संख्या पर कोई सख्त सीमा नहीं है, लेकिन हर निकासी को EPFO द्वारा निर्धारित विशिष्ट पात्रता मानदंड (उद्देश्य, सेवा वर्ष आदि) पूरे करने होंगे।
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