EPFO शिकायत — PF कंप्लेंट ऑनलाइन कैसे दर्ज करें और एस्केलेट करें
EPFiGMS पोर्टल से EPFO शिकायत ऑनलाइन दर्ज करें। PF निकासी देरी, ट्रांसफर, गलत UAN की शिकायत और ओम्बड्समैन तक एस्केलेट करें।
EPFO शिकायत कब दर्ज करें?
EPFO से संबंधित इन समस्याओं पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
- PF निकासी में देरी (30 दिन से ज़्यादा)
- PF ट्रांसफर प्रोसेस नहीं हो रहा
- गलत UAN या डुप्लीकेट UAN
- नियोक्ता ने PF जमा नहीं किया
- KYC अपडेट में देरी
- पासबुक में गलत बैलेंस
- पेंशन संबंधी समस्याएं
EPFiGMS पोर्टल पर शिकायत कैसे दर्ज करें
स्टेप 1: पोर्टल पर जाएं
epfigms.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: रजिस्ट्रेशन/लॉगिन
- Register Grievance पर क्लिक करें
- UAN, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण भरें
स्टेप 3: शिकायत विवरण भरें
- शिकायत का प्रकार चुनें (PF निकासी, ट्रांसफर, KYC आदि)
- विस्तृत विवरण लिखें
- सहायक दस्तावेज़ अपलोड करें (वैकल्पिक)
स्टेप 4: सबमिट करें
- शिकायत सबमिट करने पर ग्रीवांस नंबर मिलेगा
- इस नंबर से स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं
शिकायत स्टेटस कैसे चेक करें
- epfigms.gov.in पर जाएं
- View Status पर क्लिक करें
- ग्रीवांस नंबर या UAN डालें
- वर्तमान स्थिति देखें
अन्य शिकायत चैनल
EPFO हेल्पलाइन
- टोल-फ्री नंबर: 1800-118-005
- समय: सोमवार-शनिवार, सुबह 9:15 से शाम 5:15
उमंग ऐप
- UMANG ऐप डाउनलोड करें
- EPFO सेक्शन में जाएं
- शिकायत दर्ज करें और ट्रैक करें
क्षेत्रीय PF कार्यालय
- EPFO वेबसाइट पर अपने क्षेत्रीय कार्यालय का पता खोजें
- UAN, Aadhaar और रोज़गार विवरण लेकर जाएं
CPGRAMS (केंद्रीय शिकायत निवारण)
- pgportal.gov.in पर शिकायत दर्ज करें
- यह उच्च स्तरीय शिकायत माध्यम है
EPFO ओम्बड्समैन से शिकायत
अगर EPFiGMS पर 30 दिनों में समाधान नहीं हुआ:
- अपने क्षेत्र के EPFO ओम्बड्समैन को लिखित शिकायत भेजें
- पिछली शिकायत का ग्रीवांस नंबर और विवरण शामिल करें
- ओम्बड्समैन 3 महीने में निर्णय देता है
शिकायत में क्या शामिल करें
- UAN नंबर और PF अकाउंट नंबर
- नियोक्ता का नाम और Establishment Code
- समस्या का विस्तृत विवरण और तिथि
- पहले किए गए प्रयासों का विवरण
- मोबाइल नंबर और ईमेल
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
EPFO शिकायत का समाधान कितने दिन में होता है?
आमतौर पर 15-30 दिन। जटिल मामलों में 45-60 दिन लग सकते हैं।
क्या ऑनलाइन शिकायत के लिए UAN ज़रूरी है?
हाँ, EPFiGMS पर शिकायत दर्ज करने के लिए UAN ज़रूरी है।
नियोक्ता ने PF नहीं जमा किया तो क्या करें?
EPFiGMS पर शिकायत दर्ज करें और RPFC (क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त) को भी लिखें। यह दंडनीय अपराध है।
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