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EPFO PF निकासी — ऑनलाइन PF Withdrawal Claim कैसे करें

EPFO Member Portal पर PF withdrawal का ऑनलाइन दावा करें। Form 19, 10C, 31 कैसे भरें, KYC अपडेट, और PF claim status check की पूरी जानकारी हिंदी में।

6 मिनट पढ़ने का समय
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अस्वीकरण: यह एक स्वतंत्र सूचनात्मक गाइड है। हम किसी भी सरकारी संस्था से संबद्ध नहीं हैं। कृपया हमेशा आधिकारिक वेबसाइट पर जाँच करें।

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EPFO PF Withdrawal क्या है?

Employees' Provident Fund (EPF) नौकरी के दौरान जमा हुआ आपका और आपके नियोक्ता का अंशदान है। नौकरी छोड़ने के बाद, रिटायरमेंट पर, या आपातकाल में आप यह राशि ऑनलाइन निकाल सकते हैं।

EPFO Member Portal के ज़रिए अब घर बैठे बिना किसी कार्यालय जाए PF क्लेम सबमिट किया जा सकता है।


PF Withdrawal के प्रकार

क्लेम प्रकार फॉर्म कब
पूर्ण निकासी (Full Settlement) Form 19 नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद
पेंशन निकासी Form 10C नौकरी छोड़ने पर (10 साल से कम)
आंशिक निकासी Form 31 आपातकाल में (घर, चिकित्सा, शादी)
अग्रिम (Advance) Form 31 विशेष कारणों पर

आंशिक निकासी (Form 31) — कब-कितना

कारण राशि शर्त
चिकित्सा आपात 6 माह वेतन या कुल शेष कभी भी
घर खरीद/निर्माण 90% EPF balance 5 साल सेवा
शादी 50% कर्मचारी अंशदान 7 साल सेवा
शिक्षा 50% कर्मचारी अंशदान 7 साल सेवा
कोविड/आपदा 75% या 3 माह वेतन सरकार निर्देश

पात्रता और शर्तें

पूर्ण निकासी के लिए:

  • नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद या
  • रिटायरमेंट (58 वर्ष) पर

ऑनलाइन क्लेम के लिए:

  • UAN Active होना चाहिए
  • KYC पूरी होनी चाहिए (आधार, PAN, बैंक)
  • आधार बैंक से लिंक होना चाहिए
  • मोबाइल नंबर UAN से लिंक हो

ज़रूरी दस्तावेज़

  1. UAN नंबर (Universal Account Number)
  2. आधार कार्ड (UAN से लिंक)
  3. बैंक खाता — आधार और UAN से लिंक
  4. PAN Card (₹50,000+ निकासी पर TDS के लिए)
  5. IFSC Code (बैंक का)

ऑनलाइन PF Withdrawal कैसे करें — स्टेप-बाय-स्टेप

Step 1 — EPFO Member Portal पर लॉगिन

  1. unifiedportal-mem.epfindia.gov.in खोलें
  2. UAN नंबर, पासवर्ड और Captcha दर्ज करें → Sign In

Step 2 — KYC जांचें

  • Manage → KYC में जाएं
  • आधार, PAN, बैंक सभी Approved होने चाहिए

Step 3 — Claim सबमिट करें

  1. "Online Services""Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)" पर क्लिक करें
  2. बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करके verify करें
  3. "Yes" → Certificate of Undertaking स्वीकार करें
  4. Claim का प्रकार चुनें:
    • PF Full Settlement (Form 19)
    • PF Part Withdrawal (Form 31)
    • Pension Withdrawal Benefit (Form 10C)
  5. कारण और राशि भरें (आंशिक में)
  6. आधार OTP से वेरिफाई करें
  7. Submit करें

Step 4 — Claim Status ट्रैक करें

  • Portal पर "Track Claim Status" पर जाएं
  • EPFO Claim Reference Number दर्ज करें

PF Claim Status कैसे चेक करें

Portal पर:

  1. EPFO Member Portal → Online Services → Track Claim Status

SMS से:

  • 7738299899 पर SMS करें: EPFOHO UAN ENG

UMANG App से:

  • UMANG App → EPFO → Track Claim

Missed Call:

  • 011-22901406 पर missed call दें

PF निकासी में कितना समय लगता है?

चरण समय
क्लेम सबमिट तुरंत
EPFO प्रोसेसिंग 3-7 कार्य दिवस
बैंक क्रेडिट 1-2 कार्य दिवस और
कुल 5-10 दिन

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q: नौकरी में हूं तो क्या पूरा PF निकाल सकता हूं? A: नहीं। पूर्ण निकासी नौकरी छोड़ने के बाद ही होती है। नौकरी के दौरान आंशिक निकासी (Form 31) हो सकती है।

Q: PF निकासी पर टैक्स कब लगता है? A: 5 साल से कम नौकरी हो और ₹50,000 से ज़्यादा निकाले तो TDS कटेगा। 5+ साल की नौकरी पर निकासी टैक्स-फ्री है।

Q: पुराना नियोक्ता KYC Approve नहीं कर रहा। क्या करें? A: आधार OTP आधारित क्लेम में नियोक्ता अनुमोदन की ज़रूरत नहीं होती। आधार KYC Active हो तो सीधे ऑनलाइन क्लेम करें।

Q: UAN नंबर याद नहीं है। कहाँ मिलेगा? A: आपकी सैलरी स्लिप पर, या EPFO पोर्टल पर "Know Your UAN" से आधार/PAN से पता करें।

Q: क्लेम reject हो गया। क्या करें? A: Rejection का कारण Portal पर दिखेगा। ज़्यादातर KYC/बैंक detail की गड़बड़ी होती है — सुधार करके दोबारा submit करें।


आधिकारिक लिंक

उद्देश्य लिंक
EPFO Member Portal unifiedportal-mem.epfindia.gov.in
EPFO मुख्य वेबसाइट epfindia.gov.in
UMANG App EPFO → Available on UMANG
हेल्पलाइन 1800-118-005 (टोल-फ्री)

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