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MP Mukhyamantri Awasiya Bhu-Adhikar Yojana — गरीबों को मुफ्त पट्टा

MP Mukhyamantri Awasiya Bhu-Adhikar Yojana में ग्रामीण BPL परिवारों को रहने के लिए 60 वर्गमीटर ज़मीन का पट्टा (ऑनरशिप) मुफ्त मिलता है। saara.mp.gov.in पर आवेदन करें।

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अस्वीकरण: यह एक स्वतंत्र सूचनात्मक गाइड है। हम किसी भी सरकारी संस्था से संबद्ध नहीं हैं। कृपया हमेशा आधिकारिक वेबसाइट पर जाँच करें।

आधिकारिक लिंक

MP Awasiya Bhu-Adhikar Yojana क्या है?

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना मध्यप्रदेश सरकार की एक योजना है जो ग्रामीण BPL परिवारों को 60 वर्गमीटर ज़मीन का पट्टा (Ownership) मुफ्त देती है — ताकि वे अपना घर बना सकें।

पट्टा मिलने के बाद PM Awas Yojana के तहत घर बनाने का भी लाभ मिल सकता है।


मुख्य लाभ

सुविधा विवरण
ज़मीन 60 वर्गमीटर (ग्रामीण आवासीय)
पट्टा Registered Ownership
लागत मुफ्त
PMAY से जुड़ाव पट्टे के बाद PMAY Gramin में Priority

पात्रता

  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी
  • ग्रामीण क्षेत्र में रहता हो
  • परिवार के पास आवासीय प्लॉट / मकान नहीं हो
  • परिवार की कुल कृषि भूमि 5 एकड़ से कम हो
  • PDS दुकान से राशन लेने की पात्रता पर्ची हो (Ration Card)
  • गाँव की Voter List (1 जनवरी 2021) में नाम हो

ज़रूरी दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड
  2. Samagra ID
  3. Voter ID (जिस गाँव में प्लॉट चाहिए — 1 जनवरी 2021 की Voter List में नाम)
  4. Ration Card (PDS पात्रता)
  5. निवास प्रमाण
  6. Passport Photo

आवेदन कैसे करें

SAARA Portal से:

Step 1 — Portal saara.mp.gov.in → "आवासीय भू-अधिकार योजना"

Step 2 — Registration Samagra ID से Register करें → OTP Verify

Step 3 — Application ग्राम पंचायत, परिवार की जानकारी भरें → Documents Upload

Step 4 — Gram Panchayat Verification सरपंच / पटवारी Field Verification → जिला Collector Approval

Step 5 — Patta जारी Approval के बाद Registered Patta (Land Record में नाम)

ऑफलाइन:

Gram Panchayat या तहसील कार्यालय में Application Form जमा करें


पट्टा मिलने के बाद क्या करें?

  1. PMAY Gramin के लिए Apply करें — ₹1.2-1.3 लाख घर बनाने का अनुदान
  2. Aadhar में पता Update करें
  3. Land Record (खसरा/खतौनी) में नाम देखें

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q: Ration Card नहीं है — पात्र हैं? A: PDS पात्रता पर्ची (Ration Card) ज़रूरी है — पहले नज़दीकी Ration Shop / खाद्य विभाग से बनवाएं।

Q: शहरी क्षेत्र में मिलेगा? A: नहीं — केवल ग्रामीण क्षेत्र।

Q: ज़मीन बेच सकते हैं? A: नहीं — पट्टे में Non-Transfer शर्त होती है (5-10 वर्ष)।

Q: Samagra ID नहीं है? A: samagra.gov.in पर बनाएं या Gram Panchayat में जाएं।


आधिकारिक लिंक

उद्देश्य लिंक
SAARA MP saara.mp.gov.in
Samagra ID samagra.gov.in
हेल्पलाइन 0755-2700800

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