Tax & Finance

TDS और TCS — दरें, कटौती नियम और रिफंड गाइड

TDS और TCS क्या है, दरें, कब कटता है, और रिफंड कैसे लें — सैलरी, FD ब्याज, किराया, प्रॉपर्टी बिक्री पर TDS नियम।

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अस्वीकरण: यह एक स्वतंत्र सूचनात्मक गाइड है। हम किसी भी सरकारी संस्था से संबद्ध नहीं हैं। कृपया हमेशा आधिकारिक वेबसाइट पर जाँच करें।

आधिकारिक लिंक

TDS क्या है?

TDS (Tax Deducted at Source) — आय के स्रोत पर ही टैक्स काट लिया जाता है। भुगतानकर्ता (deductor) भुगतान से टैक्स काटकर सरकार को जमा करता है।

उदाहरण: आपकी FD पर ₹50,000 ब्याज मिलता है → बैंक 10% TDS काटकर ₹45,000 देगा और ₹5,000 सरकार को जमा करेगा।

TCS क्या है?

TCS (Tax Collected at Source) — कुछ विशेष वस्तुओं/सेवाओं की बिक्री पर विक्रेता खरीदार से टैक्स एकत्र करता है।

प्रमुख TDS दरें (FY 2025-26)

आय का स्रोत Section TDS दर थ्रेशोल्ड
सैलरी 192 स्लैब दर N/A
FD/RD ब्याज 194A 10% ₹40,000/वर्ष (₹50,000 सीनियर सिटीज़न)
किराया (व्यक्ति) 194IB 2% ₹50,000/माह
किराया (बिज़नेस) 194I 10% ₹2,40,000/वर्ष
प्रॉपर्टी बिक्री 194IA 1% ₹50 लाख+
प्रोफेशनल फीस 194J 10% ₹30,000/वर्ष
कमीशन/ब्रोकरेज 194H 5% ₹15,000/वर्ष
लॉटरी/गेम शो 194B 30% ₹10,000
EPF निकासी (5 साल से पहले) 192A 10% ₹50,000

PAN नहीं है तो: TDS दर 20% होती है (सामान्य दर से ज़्यादा)।

TDS कटने से कैसे बचें (Form 15G/15H)

अगर आपकी कुल आय टैक्सेबल सीमा से कम है:

  • Form 15G: 60 साल से कम उम्र — बैंक को दें (FD ब्याज पर TDS नहीं कटेगा)
  • Form 15H: 60+ सीनियर सिटीज़न — बैंक को दें

हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत (अप्रैल) में फॉर्म जमा करें।

TDS रिफंड कैसे लें

अगर कटा हुआ TDS आपकी वास्तविक टैक्स देनदारी से ज़्यादा है:

  1. ITR फाइल करें — सभी आय और TDS डिटेल्स भरें
  2. इनकम टैक्स विभाग ऑटोमेटिक रिफंड प्रोसेस करेगा
  3. रिफंड सीधे बैंक अकाउंट में आएगा (ITR में प्री-वैलिडेटेड अकाउंट)
  4. रिफंड स्टेटस: incometax.gov.in पर चेक करें

TDS स्टेटमेंट कैसे चेक करें

  • Form 26AS — सभी TDS/TCS की जानकारी
  • AIS (Annual Information Statement) — विस्तृत वित्तीय जानकारी
  • दोनों incometax.gov.in पर उपलब्ध

प्रमुख TCS दरें

लेनदेन TCS दर
₹7 लाख+ विदेशी रेमिटेंस (LRS) 20% (शिक्षा लोन पर 0.5%)
₹10 लाख+ वाहन खरीद 1%
₹50 लाख+ ज्वैलरी 1%

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q: TDS कटा लेकिन 26AS में नहीं दिख रहा? A: Deductor ने सरकार को जमा नहीं किया होगा। Deductor (एम्प्लॉयर/बैंक) से संपर्क करें।

Q: NRI पर TDS दर क्या है? A: NRI पर TDS दरें आमतौर पर ज़्यादा होती हैं (20-30%)। DTAA (Double Tax Avoidance Agreement) के तहत कम हो सकती हैं।

Q: किरायेदार को TDS काटना ज़रूरी है? A: हाँ, अगर मासिक किराया ₹50,000 से ज़्यादा है तो Section 194IB के तहत 2% TDS काटना होगा।


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