इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला — कैसे ठीक करें
देरी या न मिले इनकम टैक्स रिफंड को ठीक करें। रिफंड स्टेटस चेक करें, बैंक अकाउंट समस्या ठीक करें, री-इश्यू करें और शिकायत दर्ज करें।
आधिकारिक लिंक
रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें
तरीका 1: इनकम टैक्स पोर्टल
- eportal.incometax.gov.in पर लॉगिन करें
- "e-File" → "Income Tax Returns" → "View Filed Returns"
- संबंधित AY का ITR देखें → रिफंड स्टेटस दिखेगा
तरीका 2: NSDL पोर्टल
- tin.tin.nsdl.com पर जाएं
- PAN नंबर और AY डालें
- रिफंड स्टेटस चेक करें
तरीका 3: SMS
"REFUND" PAN_NUMBER AY (जैसे REFUND ABCDE1234F 2024-25) — 18001801961 पर भेजें
रिफंड नहीं मिलने के सामान्य कारण
1. ITR वेरिफाई नहीं हुआ
- ITR फाइल करने के 30 दिन में e-Verify या ITR-V भेजना ज़रूरी
- समाधान: तुरंत e-Verify करें (आधार OTP/नेट बैंकिंग)
2. बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट नहीं
- रिफंड उसी अकाउंट में आता है जो पोर्टल पर प्री-वैलिडेट और नॉमिनेट हो
- समाधान: पोर्टल → "Profile" → "My Bank Account" → प्री-वैलिडेट और नॉमिनेट करें
3. बैंक अकाउंट विवरण गलत
- IFSC कोड या अकाउंट नंबर गलत
- समाधान: "Refund Re-issue Request" दें सही विवरण के साथ
4. रिफंड फेल/बाउंस
- बैंक अकाउंट बंद/inactive/KYC अपडेट नहीं
- समाधान: बैंक अकाउंट चालू करवाएं → री-इश्यू रिक्वेस्ट दें
5. ITR प्रोसेसिंग में देरी
- कभी-कभी प्रोसेसिंग 4-6 महीने ले सकती है
- समाधान: 120 दिन इंतज़ार करें, फिर ग्रीवांस दर्ज करें
6. डिमांड एडजस्टमेंट (Section 245)
- पिछले वर्षों की बकाया डिमांड से एडजस्ट हो गया
- समाधान: 245 नोटिस चेक करें, असहमत हैं तो ऑब्जेक्शन दें
रिफंड री-इश्यू कैसे करें
- incometax.gov.in पर लॉगिन
- "Services" → "Refund Reissue"
- संबंधित AY चुनें
- बैंक अकाउंट विवरण अपडेट करें
- सबमिट करें
शिकायत कैसे दर्ज करें
ग्रीवांस पोर्टल:
- incometax.gov.in → "Grievance"
- "Refund" श्रेणी चुनें
- PAN, AY और समस्या का विवरण दें
- सबमिट करें — ट्रैकिंग नंबर मिलेगा
CPC बेंगलुरु से संपर्क:
- फोन: 1800-103-0025 (टोल-फ्री)
- ईमेल: refunds@incometax.gov.in
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ITR फाइल करने के कितने दिन बाद रिफंड मिलता है?
आम तौर पर e-Verify के 20-60 दिन बाद। कभी-कभी 120 दिन तक।
रिफंड पर ब्याज मिलता है?
हाँ, अगर विभाग की देरी है तो Section 244A के तहत 0.5%/माह ब्याज मिलता है।
रिफंड राशि ITR में दिखाई गई राशि से कम है, क्यों?
Section 143(1) इंटिमेशन में विभाग की गणना अलग हो सकती है। इंटिमेशन चेक करें।
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