UP दिव्यांग पेंशन — 40%+ दिव्यांगों को ₹500/माह पेंशन
UP Divyangjan Pension Yojana में 40% से अधिक दिव्यांगता वाले BPL लोगों को ₹500/माह पेंशन मिलती है। sspy-up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
आधिकारिक लिंक
UP Divyangjan Pension क्या है?
UP दिव्यांगजन पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक पेंशन योजना है जो 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले BPL परिवारों के व्यक्तियों को ₹500 प्रति माह पेंशन देती है।
केंद्र की IGNDPS (80%+ को ₹300) और राज्य की योजना (40%+ को ₹500) — अलग-अलग पात्रता।
मुख्य लाभ
| सुविधा | विवरण |
|---|---|
| पेंशन | ₹500/माह |
| दिव्यांगता | 40% या अधिक |
| भुगतान | DBT — तिमाही |
पात्रता
- 40% या अधिक दिव्यांगता — सरकारी प्रमाण पत्र
- उत्तर प्रदेश का मूल निवासी
- 18 वर्ष या उससे अधिक
- BPL या बहुत कम आय
- UDID Card (वरीयता में)
ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40%+) — CMO कार्यालय से
- UDID Card (यदि हो)
- BPL राशन कार्ड / आय प्रमाण
- बैंक पासबुक (आधार से लिंक)
- पासपोर्ट फोटो
- आयु प्रमाण
आवेदन कैसे करें
SSPY Portal से:
Step 1 — पोर्टल खोलें sspy-up.gov.in → "दिव्यांग पेंशन" → "ऑनलाइन आवेदन"
Step 2 — फॉर्म भरें District, Block, आधार, Disability Certificate Details, Bank भरें → Submit
Step 3 — Approval CDPO / SDM → District → DBT शुरू
CSC से:
नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर भी आवेदन हो सकता है।
UDID Card कैसे बनाएं?
swavlambancard.gov.in → Online Apply → CMO से Verification → UDID Card
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q: IGNDPS और UP Divyang Pension दोनों मिल सकते हैं? A: IGNDPS 80%+ के लिए है। UP Divyang Pension 40%+ के लिए। पात्र होने पर दोनों का combined benefit मिलता है।
Q: 40% से कम दिव्यांगता वाले को कुछ मिलेगा? A: UP में 40% से कम के लिए अलग विशेष योजना नहीं — लेकिन CSR/NGO सहायता ले सकते हैं।
आधिकारिक लिंक
| उद्देश्य | लिंक |
|---|---|
| SSPY UP | sspy-up.gov.in |
| UDID | swavlambancard.gov.in |
| Helpline | 18004190001 |
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