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UP दिव्यांग पेंशन — 40%+ दिव्यांगों को ₹500/माह पेंशन

UP Divyangjan Pension Yojana में 40% से अधिक दिव्यांगता वाले BPL लोगों को ₹500/माह पेंशन मिलती है। sspy-up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।

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अस्वीकरण: यह एक स्वतंत्र सूचनात्मक गाइड है। हम किसी भी सरकारी संस्था से संबद्ध नहीं हैं। कृपया हमेशा आधिकारिक वेबसाइट पर जाँच करें।

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UP Divyangjan Pension क्या है?

UP दिव्यांगजन पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक पेंशन योजना है जो 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले BPL परिवारों के व्यक्तियों को ₹500 प्रति माह पेंशन देती है।

केंद्र की IGNDPS (80%+ को ₹300) और राज्य की योजना (40%+ को ₹500) — अलग-अलग पात्रता।


मुख्य लाभ

सुविधा विवरण
पेंशन ₹500/माह
दिव्यांगता 40% या अधिक
भुगतान DBT — तिमाही

पात्रता

  • 40% या अधिक दिव्यांगता — सरकारी प्रमाण पत्र
  • उत्तर प्रदेश का मूल निवासी
  • 18 वर्ष या उससे अधिक
  • BPL या बहुत कम आय
  • UDID Card (वरीयता में)

ज़रूरी दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड
  2. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40%+) — CMO कार्यालय से
  3. UDID Card (यदि हो)
  4. BPL राशन कार्ड / आय प्रमाण
  5. बैंक पासबुक (आधार से लिंक)
  6. पासपोर्ट फोटो
  7. आयु प्रमाण

आवेदन कैसे करें

SSPY Portal से:

Step 1 — पोर्टल खोलें sspy-up.gov.in → "दिव्यांग पेंशन" → "ऑनलाइन आवेदन"

Step 2 — फॉर्म भरें District, Block, आधार, Disability Certificate Details, Bank भरें → Submit

Step 3 — Approval CDPO / SDM → District → DBT शुरू

CSC से:

नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर भी आवेदन हो सकता है।


UDID Card कैसे बनाएं?

swavlambancard.gov.in → Online Apply → CMO से Verification → UDID Card


अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q: IGNDPS और UP Divyang Pension दोनों मिल सकते हैं? A: IGNDPS 80%+ के लिए है। UP Divyang Pension 40%+ के लिए। पात्र होने पर दोनों का combined benefit मिलता है।

Q: 40% से कम दिव्यांगता वाले को कुछ मिलेगा? A: UP में 40% से कम के लिए अलग विशेष योजना नहीं — लेकिन CSR/NGO सहायता ले सकते हैं।


आधिकारिक लिंक

उद्देश्य लिंक
SSPY UP sspy-up.gov.in
UDID swavlambancard.gov.in
Helpline 18004190001

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