Tax & Finance

एडवांस टैक्स भुगतान गाइड — देय तिथियां, गणना और ऑनलाइन प्रक्रिया

भारत में एडवांस टैक्स की गणना और भुगतान कैसे करें। देय तिथियां, पात्रता, ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया और जुर्माने की पूरी गाइड।

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अस्वीकरण: यह एक स्वतंत्र सूचनात्मक गाइड है। हम किसी भी सरकारी संस्था से संबद्ध नहीं हैं। कृपया हमेशा आधिकारिक वेबसाइट पर जाँच करें।

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एडवांस टैक्स क्या है?

एडवांस टैक्स वह इनकम टैक्स है जो आप वित्तीय वर्ष के दौरान किस्तों में भरते हैं, न कि साल के अंत में एक बार। इसे "Pay As You Earn" टैक्स भी कहते हैं।


किसे एडवांस टैक्स भरना होता है?

  • जिनकी टैक्स देनदारी ₹10,000 या अधिक है (TDS कटौती के बाद)
  • सैलरीड व्यक्ति — अगर सैलरी के अलावा अन्य आय (किराया, ब्याज, शेयर लाभ) से ₹10,000+ टैक्स बनता है
  • फ्रीलांसर और प्रोफेशनल — जिनकी इनकम पर TDS नहीं कटता
  • व्यापारी — सभी बिज़नेस इनकम पर
  • कंपनियां और फर्म — अनिवार्य

छूट: 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक जिनकी बिज़नेस/प्रोफेशनल इनकम नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स नहीं भरना होता।


एडवांस टैक्स की देय तिथियां

किस्त देय तिथि कितना भरें
पहली 15 जून कुल टैक्स का 15%
दूसरी 15 सितंबर कुल टैक्स का 45% (संचयी)
तीसरी 15 दिसंबर कुल टैक्स का 75% (संचयी)
चौथी 15 मार्च कुल टैक्स का 100%

Section 44AD/44ADA (प्रीज़म्प्टिव टैक्सेशन) चुनने वाले 15 मार्च तक पूरा एडवांस टैक्स एक बार में भर सकते हैं।


एडवांस टैक्स की गणना कैसे करें

  1. कुल अनुमानित आय निकालें (सैलरी + अन्य आय)
  2. छूट और कटौतियां घटाएं (80C, 80D, HRA आदि)
  3. कर योग्य आय पर टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स निकालें
  4. TDS कटौती घटाएं
  5. बाकी राशि = एडवांस टैक्स देनदारी

ऑनलाइन एडवांस टैक्स कैसे भरें

तरीका 1: e-Pay Tax (नया पोर्टल)

  1. incometax.gov.in पर जाएं
  2. "e-Pay Tax" पर क्लिक करें
  3. PAN और मोबाइल नंबर दर्ज करें → OTP वेरिफाई करें
  4. "Income Tax" चुनें → "Proceed"
  5. Assessment Year चुनें
  6. Type of Payment: "Advance Tax (100)" चुनें
  7. राशि दर्ज करें
  8. भुगतान माध्यम चुनें (नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड, NEFT/RTGS)
  9. भुगतान करें
  10. चालान रसीद डाउनलोड और सेव करें

तरीका 2: NSDL पोर्टल

  1. onlineservices.tin.egov-nsdl.com पर जाएं
  2. Challan No. 280 चुनें
  3. विवरण भरें और भुगतान करें

देरी से भुगतान पर जुर्माना

  • Section 234B: एडवांस टैक्स 90% से कम भरने पर — बकाया राशि पर 1% प्रति माह ब्याज
  • Section 234C: किसी किस्त में कमी/देरी पर — कमी की राशि पर 1% प्रति माह ब्याज (3 माह तक)

महत्वपूर्ण टिप्स

  1. TDS कटता है तो भी चेक करें — अगर TDS कटने के बाद भी ₹10,000+ टैक्स बनता है तो एडवांस टैक्स भरें
  2. हर किस्त समय पर भरें — ब्याज से बचें
  3. Form 26AS में भुगतान वेरिफाई करें
  4. चालान रसीद ज़रूर सेव करें — ITR फाइल करते समय ज़रूरत होगी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. क्या सैलरीड व्यक्ति को एडवांस टैक्स भरना होता है?

अगर TDS कटने के बाद भी ₹10,000+ टैक्स बकाया है (जैसे किराये, FD ब्याज, शेयर लाभ से) तो हां।

Q2. एडवांस टैक्स ज़्यादा भर दिया — क्या रिफंड मिलेगा?

हां, ITR फाइल करने पर अतिरिक्त राशि रिफंड हो जाएगी।

Q3. एडवांस टैक्स नहीं भरा — क्या ITR फाइल कर सकते हैं?

हां, लेकिन Section 234B और 234C के तहत ब्याज लगेगा जो ITR में दिखाना होगा।


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